गुना: जिला दण्डाधिकारी कुमार पुरूषोत्तम द्वारा पारित आदेश से हड्डी मील गुना के आदतन अपराधी गब्बू पारदी पुत्र गल्या पारदी को एक वर्ष के लिए जिला गुना एवं उसके आस-पास के जिलों भोपाल, राजगढ़, शिवपुरी, विदिशा एवं अशोकनगर की सीमा से बाहर चले जाने का आदेश दिया गया है. साथ ही उन्होंने 24 घंटे के भीतर गुना जिला छोड़ने के निर्देश दिए हैं.
उन्होंने यह कार्रवाई म0प्र0 राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 के प्रावधानों के अंतर्गत की है. आदतन अपराधी गब्बू पारदी के विरूद्ध छेड़छाड़, बल्वा, शासकीय कार्य में बाधा, घर में घुसकर मारपीट करना, हत्या करना, हत्या का प्रयास करना, रास्ता रोककर मारपीट करना, गाली-गलौच, जान से मारने की धमकी देने आदि विभिन्न अपराधों में 16 प्रकरण पंजीबध्द हैं.
