जमशेदपुर : शहर के चर्चित निलंबित दरोगा मनोज गुप्ता की बुधवार को प्रताड़ना मामले में न्यायिक दंडाधिकारी मरियम हेम्ब्रम की कोर्ट में पेशी हुई. जहां आरोपी दरोगा पर धारा 341, 323 और 325 के तहत आरोप गठित करते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया. जबकि 307 का आरोप निरस्त कर दिया गया.
आपको बता दें कि पिछले साल 26 जुलाई को निलंबित दारोगा मनोज गुप्ता ने सोनारी स्थित नौलखा अपार्टमेंट में अपने सर्विस रिवाल्वर से अपनी मुंहबोली सास देवंती देवी, पत्नी पूनम गुप्ता और साले चंदन कुमार पर जानलेवा हमला कर दिया था. जिसमें सास देवंती देवी की मौत हो गई थी.
इससे पूर्व पत्नी पूनम गुप्ता ने सोनारी थाना में 498 और 307 के अलावा 341, 325 और 323 के तहत प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था. उधर जेल में बंद निलंबित दारोगा की आज इसी मामले में पेशी हुई. जहां न्यायिक दंडाधिकारी मरियम हेम्ब्रम की अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए धारा 498 और 307 को निरस्त कर दिया है. जबकि 341, 325 और 323 के तहत आरोप गठित करने का निर्देश जारी किया है. यह जानकारी मनोज गुप्ता के अधिवक्ता गौरव पाठक ने दी.

