BnnBharat | bnnbharat.com |
  • समाचार
  • झारखंड
  • बिहार
  • राष्ट्रीय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • औषधि
  • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करेंट अफेयर्स
  • स्वास्थ्य
No Result
View All Result
  • समाचार
  • झारखंड
  • बिहार
  • राष्ट्रीय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • औषधि
  • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करेंट अफेयर्स
  • स्वास्थ्य
No Result
View All Result
BnnBharat | bnnbharat.com |
No Result
View All Result
  • समाचार
  • झारखंड
  • बिहार
  • राष्ट्रीय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • औषधि
  • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करेंट अफेयर्स
  • स्वास्थ्य

हरियाणा ने ट्रैफिक जुर्माने पर लगाई रोक, पंजाब, हरियाणा ने नए नियम टाले

by bnnbharat.com
September 14, 2019
in Uncategorized
हरियाणा ने ट्रैफिक जुर्माने पर लगाई रोक, पंजाब, हरियाणा ने नए नियम टाले
Share on FacebookShare on Twitter

चंडीगढ़:भाजपा शासित राज्य हरियाणा, जो सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले मोटर चालकों पर जुर्माना लगाने को लेकर ज्यादा चर्चा में था, इसने जुर्माना लगाने के बजाय रविवार तक लोगों को जागरूक करने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया, जबकि इसके पड़ोसी कांग्रेस शासित पंजाब और भाजपा शासित हिमाचल प्रदेश ने फिलहाल नए यातायात नियमों को टाल दिया है. सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पंजाब पुलिस के ट्रैफिक कांस्टेबल इन दिनों बठिंडा की सड़कों के गड्ढों को भरने व मरम्मत करने के मिशन पर हैं जो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल का गृहनगर है.

हरियाणा पुलिस ने शुक्रवार से संशोधित मोटर वाहन अधिनियम (एमवीए), 2019 के बारे में राज्यव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया है. अधिनियम 1 सितंबर से लागू हुआ था.हरियाणा के पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने कहा कि अभियान के हिस्से के रूप में सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे बढ़े हुए जुर्माने के बारे में जागरूकता फैलाने पर ध्यान केंद्रित करें.अभियान के दौरान, उल्लंघनकर्ताओं को दंडित करने के बजाय आम जनता को शिक्षित व जागरूक करने पर जोर दिया जाएगा.
उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को भविष्य में यातायात कानूनों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाएगा और उन्हें एक बार चेतावनी भी दी जाएगी.

यादव ने कहा कि जागरूकता अभियान के लिए, संशोधित अधिनियम के तहत पुलिस को बदलाव के बारे में सहायता करने के लिए कॉलेज के छात्र और प्रख्यात लोग स्वैच्छिक आधार पर शामिल होंगे.हरियाणा, जो यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्त दंड पहले लागू करने वाले राज्यों में से एक रहा है, ने 1 सितंबर से केवल चार दिनों में, सिर्फ गुरुग्राम से लगभग 10 लाख रुपये के साथ, 52.32 लाख रुपये की जुर्माना राशि एकत्र कर ली है.कैथल में वाहन का दस्तावेज पास में नहीं रखने पर स्कूटर चला रहे मुकुल पर 16,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था.

एक अन्य स्कूटर सवार दिनेश मदन पर गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस द्वारा 23,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था. उन्होंने अपने पास दस्तावेज और प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं रखा था और हेलमेट भी नहीं लगा रखा था.एक अन्य मामले में, गुरुग्राम के सिकंदरपुर इलाके में एक ऑटो चालक के लिए ट्रैफिक सिग ललाइट जंप करना बेहद महंगा साबित हुआ। उस पर 32,500 रुपये का जुर्माना लगा दिया गया.हरियाणा के विपरीत, पंजाब की परिवहन मंत्री रजिया सुल्ताना ने कहा कि फिलहाल एमवीए के प्रावधान राज्य में लागू नहीं होंगे और जब तक संशोधित एमवीए लागू करने पर कोई फैसला नहीं लिया जाता, तब तक राज्य में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों से पुरानी दर पर जुर्माना वसूली की जाएगी.

उन्होंने कहा कि परिवहन राज्य का विषय है और राज्य संशोधित अधिनियम के कुछ प्रावधानों को लागू करने में अपने विवेक का इस्तेमाल करेगा.सुल्ताना ने कहा कि अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली सरकार कड़े यातायात नियम को लागू करने को लेकर बहुत गंभीर है. मंत्री ने कहा, “लेकिन सरकार इस तथ्य के प्रति भी संवेदनशील है कि सड़क दुर्घटनाओं में हर रोज कई निर्दोष नागरिकों की मौत होती है.”सुल्ताना ने कहा कि इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि यातायात नियम उल्लंघन सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण हैं जो हर रोज निर्दोष लोगों की जान ले लेते हैं, लेकिन साथ ही नागरिकों को भारी जुर्माने के बोझ तले नहीं दबाया जाना चाहिए.

बठिंडा शहर में, दो ट्रैफिक कांस्टेबल प्रमुख सड़कों पर गड्ढों की मरम्मत कर रहे हैं.हिमाचल के प्रमुख सचिव (परिवहन) जे.सी. शर्मा ने कहा कि संशोधित एमवीए सरकार के विचाराधीन है.पंजाब और हिमाचल के विपरीत, चंडीगढ़ पुलिस ने 4,500 से अधिक मोटर चालकों पर जुर्माना लगाया है और उनसे 14 लाख रुपये से अधिक रकम लगाई है.चंडीगढ़ प्रशासन ने 1 सितंबर से संशोधित अधिनियम लागू किया और हर दिन औसतन लगभग 400 लोगों पर जुर्माना लगाया है.

पुलिस रिकॉर्ड में कहा गया है कि हेलमेट नहीं पहनने पर 1,300 दोपहिया सवारों पर जुर्माना लगाया गया। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनने पर 206 महिलाओं पर जुर्माना लगाया गया.चौपहिया वाहनों में सीट बेल्ट नहीं लगाने पर कुल 257 कार चालकों पर जुर्माना लगाया गया.पहले 10 दिनों में ड्राइविंग के लिए नाबालिग को अपने वाहन देने के लिए तीन लोगों पर जुर्माना लगाया गया था। नाबालिग के वाहन चलाने पर 25,000 रुपये का जुर्माना है.

मोटरसाइकिल सवारों को जागरूक करने के लिए एक पुलिसकर्मी ने लिखा गीत

चंडीगढ़ पुलिस के ट्रैफिक विंग में तैनात असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भूपिंदर सिंह ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन न करने के लिए गीत के माध्यम से मोटर चालकों से आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि संशोधित एमवीए में भारी जुर्माना का प्रावधान है.सिंह के गाने के बोल का आशय है, “अब नया कानून लागू करने की घोषणा हुई है और शिकायत न करें कि चालान बहुत ज्यादा है। मगर यह आपके रसोई के बजट पर असर डाल सकता है.”
संशोधित एमवीए के अनुसार, शराब या ड्रग के नशे में गाड़ी चलाने वाले शख्स को 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. इस अपराध के लिए जुर्माना पहले 2,000 रुपये था.

Share this:

  • Click to share on Facebook (Opens in new window)
  • Click to share on X (Opens in new window)

Like this:

Like Loading...

Related

Previous Post

अमित शाह के ‘एक देश, एक भाषा’ बयान पर भड़के स्टालिन-ओवैसी

Next Post

हिंदी हमारी पहचान…हिंदी हमारी शान.. 3 माह के अंदर हिंदी भवन का होगा शिलान्यास : सीएम

Next Post
हिंदी हमारी पहचान…हिंदी हमारी शान.. 3 माह के अंदर हिंदी भवन का होगा शिलान्यास : सीएम

हिंदी हमारी पहचान...हिंदी हमारी शान.. 3 माह के अंदर हिंदी भवन का होगा शिलान्यास : सीएम

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Privacy Policy
  • Admin
  • Advertise with Us
  • Contact Us

© 2025 BNNBHARAT

No Result
View All Result
  • समाचार
  • झारखंड
  • बिहार
  • राष्ट्रीय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • औषधि
  • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करेंट अफेयर्स
  • स्वास्थ्य

© 2025 BNNBHARAT

%d