प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी मर्डर की सीबीआई जांच के आदेश दिया है. झांसी से बागपत जिला जेल में लाए जाने के बाद मुन्ना बजरंगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.साथ ही 20 अप्रैल को जांच की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया गया है.
यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति राजीव मिश्र की खंडपीठ ने मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह की याचिका पर दिया है.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि झांसी से बागपत तबादले और उसी दिन जेल में पिस्तौल आने के पीछे की साजिश में अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जाए. साथ ही पिस्टल को बैलिस्टिक जांच कर हत्या में प्रयुक्त पिस्टल की पहचान की पुष्टि भी करने के लिए कहा है.

