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HC ने की क्रिश्चियन मिशेल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज

by bnnbharat.com
April 7, 2020
in समाचार
HC ने की क्रिश्चियन मिशेल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज

HC ने की क्रिश्चियन मिशेल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज

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दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने अगस्तावेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले के संबंध में गिरफ्तार कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की उस याचिका को खारिज कर दिया है. जिसमें उसने तिहाड़ जेल में कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा होने  कहा कि मिशेल की ये आशंकाएं निराधार हैं कि उसकी अधिक आयु और जेल में अके आधार पर अंतरिम जमानत का अनुरोध किया था.

न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करते हुएत्यधिक कैदी होने के कारण उसे कोविड-19 संक्रमण का खतरा है. जांच एजेंसियों सीबीआई और ईडी ने इस अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया था.

Also Read This: सीमेंट कंपनियां अपना माल उतारें, किया जा सके आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए इस्तेमाल: रेलवे

59 वर्षीय मिशेल ने दावा किया था कि उसका स्वास्थ्य दुरुस्त नहीं है और वह कोविड-19 संक्रमण के खतरे से निपटने में सक्षम नहीं है. उसने कहा था कि यदि वह संक्रमित हो जाता है तो यह उसके लिए घातक हो सकता है क्योंकि वह पहले से ही गंभीर बीमारियों से पीड़ित है.

इस हेलीकाप्टर सौदे के सिलसिले में क्रिश्चियन मिशेल को प्रवर्तन निदेशालय ने 22 दिसंबर 2018 को गिरफ्तार किया था. वीवीआईपी हेलीकाप्टर सौदे के सिलसिले में गिरफ्तार कथित बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल के खिलाफ सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने मामले दर्ज किए हैं.

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