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22 अप्रैल सुबह 6:30 से 29 अप्रैल शाम 6:30 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह, दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

by bnnbharat.com
April 21, 2021
in समाचार
29 सितंबर को दुर्घटनाओं के खिलाफ केईआई कंपनी के कार्यालय का तालाबंदी
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रांची: स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने को लेकर उपायुक्त रांची श्री छवि रंजन ने महत्वपूर्ण बैठक की. बैठक में उपविकास आयुक्त श्री विशाल सागर, वरीय पुलिस अधीक्षक श्री सुरेंद्र झा, सिटी एसपी श्री सौरभ एवं जिला प्रशासन के संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.

बैठक के दौरान उपायुक्त श्री छवि रंजन ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए जो पाबंदियां लगाई गई है उसका अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश सभी पदाधिकारियों को दिया

चेंबर ऑफ कॉमर्स से अपील

उपायुक्त रांची श्री छवि रंजन ने चेंबर ऑफ कॉमर्स से अपील करते हुए कहा कि जितनी भी दुकानें/प्रतिष्ठान हैं, सभी राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन करें. उन्होंने कहा कि दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करेगा. जिला प्रशासन को डीएमए एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए बाध्य ना करें.

श्री छवि रंजन ने बताया कि दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित दुकानों को 29 अप्रैल तक सील कर दिया जाएगा.

टेक अवे पर प्रतिबंध

 उपायुक्त रांची श्री छवि रंजन ने बताया कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान कपड़ा, जूता, ज्वेलरी की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी. उद्योग, माइनिंग, कृषि से संबंधित कार्य, निर्माण कार्य जारी रहेंगे.

उन्होंने बताया कि रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की अनुमति नहीं है. साथ ही दुकान, रेस्टोरेंट्स से टेक अवे भी प्रतिबंधित है, सिर्फ होम डिलीवरी की सुविधा है. उन्होंने रांचीवासियों से अपील करते हुए कहा कि फोन के माध्यम से अपना आर्डर करें और होम डिलीवरी कराएं, टेकअवे अलाउ नहीं है.

उपायुक्त ने चेंबर ऑफ कॉमर्स से ऐसे दुकानों की नंबर भी जारी करने को कहा ताकि लोग घर बैठे सुविधा उठा सके. स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान आवश्यक वस्तुएं ग्रॉसरी एफएमसीजी प्रोडक्ट, मिठाई की दुकान मीट शॉप, खुले रहेंगे लेकिन दुकानों पर जमावड़ा नहीं लगाना है. व्यक्ति दुकान आ कर सामान नहीं खरीद सकते. इन दुकानों द्वारा होम डिलीवरी की जाएगी.

उपायुक्त रांची श्री छवि रंजन ने बताया कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन के लिए अलग-अलग जोन में रांची जिला को बांटा गया है. प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट इसके लिए अभियान भी चला रहे हैं. साथ ही इंसिडेंट कमांडर 2 दिन तक लगातार अभियान चलाकर सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराएंगे.

स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में लगाई गई कुछ पाबंदियां

कपड़े गारमेंट्स की दुकान बिल्कुल बंद रहेंगे. कपड़ा, जूता और ज्वैलरी, सैलून तथा स्पोर्ट्स दुकान बंद रहेंगे.

मिठाई की दुकान पर कोई भी कुर्सी या बैठने की चीज नहीं रहेंगी. कोई भी ग्राहक मिठाई की दुकान से सामग्री की खरीदारी नहीं कर  सकते हैं. होम डिलीवरी का कार्य जारी रहेगा परन्तु टेक अवे की सुविधा नहीं रहेगी.सभी रेस्टोरेंट और होटलों में टेक अवे की सुविधा नहीं रहेगी बल्कि होम डिलीवरी की व्यवस्था केवल जारी रहेगी.रेस्टोरेंट और होटल में  बैठ कर खाने की व्यवस्था और टेक अवे की कोई भी व्यवस्था प्रतिबंधित रहेगी.सभी ग्रोसरी शॉप द्वारा ज्यादा से ज्यादा होम डिलीवरी की सुविधा को प्राथमिकता देंगे. अगर वह अपने दुकान से सामान बेचते हैं तो  सोशल डिस्टेनसिंग का अनुपालन करते हुए  5 से ज्यादा से लोग खड़े नहीं रह सकते हैं.

सभी बार बंद रहेंगे. लाइसेंसी शराब की दुकानें खुली रहेंगे. सभी किताब और स्टेशनरी की दुकानें भी बंद रहेगी.

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