रांचीः बीजेपी एमएलए बाबूलाल मरांडी के दलबदल मामले को लेकर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सुनवाई में सरकार की ओर से समय मांगा गया. इस पर हाईकोर्ट ने 6 अप्रैल तक का समय दिया। बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से पहले ही मामला जल्द से जल्द निबटाने का आदेश दिया है. सुनवाई समय पर नहीं होने और नेता प्रतिपक्ष घोषित नहीं होने के कारण बाबूलाल मरांडी ने झारखंड हाइकोर्ट में याचिका दायर की. इसके बाद विधानसभा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गयी. कोर्ट ने ने मौखिक रूप से कहा है. कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के मुताबिक इस मामले की सुनवाई जल्द खत्म करनी है इसलिए सभी पक्ष यह सुनिश्चित करें कि अगली सुनवाई के दिन वह उपस्थित रहे.

