नई दिल्ली:- दिल्ली हाईकोर्ट ने कर्ज देने वाले ऑनलाइन प्लेटफार्म्स पर नियंत्रण करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक को नोटिस जारी किया था. शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई नहीं हो सकी क्योंकि जिस बेंच के पास सुनवाई के लिए लिस्टेड थी उसके जज दूसरे बेंच के मामलों की सुनवाई कर रहे थे. अब इस मामले पर अप्रैल में सुनवाई होगी.
याचिका धरिंधर करीमोजी ने दायर की है. याचिका में कहा गया है कि रिजर्व बैंक ने 23 दिसंबर 2020 को सर्कुलर जारी कर आम लोगों को अनाधिकृत डिजिटल प्लेटफार्म से लेनदेन करने में सावधानी बरतने की सलाह दी थी.

