रांची:- हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन व जस्टिस एसएन
प्रसाद की अदालत ने पिछली सरकार में नवीन जायसवाल के आवास आवंटन व वर्तमान सरकार में आवास आवंटन की प्रक्रिया से संबंधित फाइल अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया है. राज्य
सरकार की ओर से उक्त दस्तावेज सील बंद लिफाफे में फाइल करना है. इसके बाद अदालत ने इस मामले की सुनवाई 12 जनवरी को निर्धारित की है. इस बीच अदालत ने नवीन जायसवाल के अंतरिम राहत को 20 दिसंबर तक बढ़ा दिया है. सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने विधायक की ओर से आवास खाली कराने से संबंधित पत्र को भी अदालत में सौंपा और कहा कि इस मामले में सरकार की ओर से की जा रही कार्यवाही से व्यथित होकर विधायक ने इस तरह का निर्णय लिया है. इस दौरान कहा गया कि उक्त मामले में मेरिट पर सुनवाई की जानी चाहिए. नवीन जयसवाल की ओर से कहा गया कि हेमंत सरकार की ओर से आवास आवंटन में काफी भेदभाव हुआ है और इसमें विधायकों की वरीयता को भी ध्यान में नहीं रखा गया. इसके बाद कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है.

