रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने सभी अंतरिम आदेश को 10 सितम्बर तक बढ़ा दिया है, जिनमें अदालत ने पूर्व में अंतरिम राहत दिए जाने का आदेश पारित किया था. सोमवार को हुई सुनवाई के बाद अब वैसे सभी संबंधित मामलों जिसमें 14 अगस्त तक पीड़क कार्रवाई पर रोक लगी हुई थी, उसकी अवधि 10 सितम्बर तक बढ़ गयी है.
इसके साथ ही टेरर फंडिंग मामले के आरोपियों महेश अग्रवाल, अमित और विनीत अग्रवाल को भी उच्च न्यायालय से सोमवार को 10 सितम्बर तक राहत मिल गयी है. अदालत ने उन्हें जो राहत दी थी उसे 10 सितम्बर तक बढ़ा दिया है. टेरर फंडिंग मामले से जुड़े आरोपियों याचिका पर अगली सुनवाई अब सितम्बर माह में होगी. झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति डॉ रवि रंजन एवम न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में इनकी याचिका पर सुनवाई की गई. इसके बाद पूर्व में दी गयी राहत की अवधि को विस्तार देते हुए एक सामान्य आदेश पारित किया है.
टेरर फंडिंग मामले में दो आरोपी हिरासत में हैं. ज्ञात हो कि अमित अग्रवाल, महेश अग्रवाल औऱ विनीत अग्रवाल पर मगध अम्रपाली प्रोजेक्ट में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन और नक्सली संगठनों को आर्थिक मदद पहुंचाने के गंभीर आरोप है. एनआईए के द्वारा इन सभी को चार्जशीट में आरोपी बनाया गया है. जिसके खिलाफ दोनों ने झारखंड उच्च न्यायालय में गुहार लगाते हुए याचिका दायर की है. इस मामले के अन्य आरोपी सुदेश केडिया और अजय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं. एनआईए की विशेष अदालत ने इनकी जमानत की अर्जी खारिज कर दी है.

