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Lockdown 4.0: गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन, 17 मई रात से लागू

by bnnbharat.com
May 18, 2020
in समाचार
Lockdown 4.0:  गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन, 17 मई रात से लागू
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नई दिल्ली: कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए भारत में 24 मार्च से लागू लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है. आज यानी 17 मई को लॉकडाउन-3 का आखिरी दिन था, ऐसे में सरकार ने अब लॉकडाउन-4 का ऐलान कर इसे 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है.

गृह मंत्रालय ने रविवार की शाम लॉकडाउन-4 से जुड़ी एडवायजरी जारी की है. इसके अनुसार रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेन्ज जोन में राज्यों को निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है.

नई गाइडलाइन के अनुसार, स्कूल व कॉलेज बंद रहेंगे. धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल्स, स्टेडियम, व्यवसायिक केंद्र बंद रहेंगे. इंटर स्टेट बस सेवाओं को मंजूरी दी गई है लेकिन दोनों राज्यों की सहमति होनाा जरूरी है.

इसके बाद केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा आज रात 9 बजे राज्य के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे. प्राधिकरण (NDMA) ने भारत सरकार के मंत्रालयों / विभागों, राज्य सरकारों और राज्य प्राधिकरणों को लॉकडाउन 31 मई 2020 तक जारी रखने का निर्देश दिया है.

सोमवार से लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत होगी. कर्नाटक, पंजाब, महाराष्ट्र और तमिलनाडु अपने यहां 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला ले चुके हैं.

ताजा खबर के अनुसार पश्चिम बंगाल ने भी लॉकडाउन को जारी रखने का फैसला लिया है. यहां अधिसूचना कल जारी की जाएगी. हर नागरिक यह जानने के लिए इंतजार कर रहा है कि लॉकडाउन का चौथा चरण कैसा होगा. इसमें क्या प्रतिबंध होंगे और क्या छूट रहेगी. अनुमान है कि नई गाइडलाइन में शर्तों के साथ कई सेवाओं को शुरू किया जा सकता है.

सरकार गाइडलाइन को अंतिम रूप देने में लगी है. संभावना यह भी है कि सोमवार से केंद्रीय कार्यालय खुल सकते हैं. 4 से 17 मई तक चालू लॉकडाउन 3.0 में उन जिलों में काफी छूट और रियायतें दी गईं, जहां शुरुआत में कोविड -19 के मामले सामने नहीं आए और प्रतिबंधों में ढील दी गई थी. इस दौरान इन राज्यों में लॉकडाउन के दौरान कुछ छूट दी जाएगी.

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के कारण 120 लोगों की मौत सामने आई है.

 

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