BnnBharat | bnnbharat.com |
  • समाचार
  • झारखंड
  • बिहार
  • राष्ट्रीय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • औषधि
  • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करेंट अफेयर्स
  • स्वास्थ्य
No Result
View All Result
  • समाचार
  • झारखंड
  • बिहार
  • राष्ट्रीय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • औषधि
  • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करेंट अफेयर्स
  • स्वास्थ्य
No Result
View All Result
BnnBharat | bnnbharat.com |
No Result
View All Result
  • समाचार
  • झारखंड
  • बिहार
  • राष्ट्रीय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • औषधि
  • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करेंट अफेयर्स
  • स्वास्थ्य

गृह मंत्रालय ने कहा, किसी भी सामाजिक, धार्मिक सभा की अनुमति नहीं

by bnnbharat.com
April 10, 2020
in समाचार
गृह मंत्रालय ने कहा, किसी भी सामाजिक, धार्मिक सभा की अनुमति नहीं

गृह मंत्रालय ने कहा, किसी भी सामाजिक, धार्मिक सभा की अनुमति नहीं

Share on FacebookShare on Twitter

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को चिट्ठी जारी कर त्योहारों के अवसर पर कहीं भी भीड़ इकट्ठा न हो सके धार्मिक सभा और जुलूस न निकाला जा सके इसके लिए कड़ाई से पालन करने के लिए कहा है.

अप्रैल 2020 के महीने में आने वाले त्योहारों के मद्देनजर, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे COVID- 19 से लड़ने के लिए लॉकडाउन के उपायों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें और किसी भी सामाजिक, धार्मिक सभा और जुलूस की अनुमति न दें.

जिला अधिकारियों और फील्ड एजेंसियों को विशिष्ट प्रतिबंधों के बारे में सूचित करने के लिए यह सूचित किया गया है कि लॉकडाउन के उपायों पर समेकित दिशानिर्देशों में उल्लेख किया गया है कि उन्हें कानून और व्यवस्था, शांति और प्रचार के रखरखाव के लिए सभी आवश्यक एहतियाती/निवारक उपाय करने चाहिए.

संचार माध्यमों में किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के प्रचलन के खिलाफ सोशल मीडिया पर उचित सतर्कता बरती जानी चाहिए.

संचार ने आगे अनुरोध किया है कि सार्वजनिक अधिकारियों, सामाजिक/धार्मिक संगठन और नागरिकों के ध्यान के लिए, दिशानिर्देशों के संबंधित प्रावधानों को व्यापक रूप से प्रसारित किया जाना चाहिए. यह जोड़ता है कि किसी भी लॉकडाउन उपाय के उल्लंघन के लिए, कानून प्रबंधन एजेंसियों द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और आईपीसी के प्रासंगिक दंड प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए.

संचार में, गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से अनुरोध किया है कि सार्वजनिक प्राधिकरणों, सामाजिक और धार्मिक संगठनों और नागरिकों के ध्यान के लिए, दिशानिर्देशों के संबंधित प्रावधानों को व्यापक रूप से प्रसारित किया जाना चाहिए.

उन्होंने कहा कि लॉकडाउन उपायों के किसी भी उल्लंघन के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रासंगिक दंड प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए. मंत्रालय ने कहा कि जिला प्रशासन को कानून और व्यवस्था, शांति और सार्वजनिक शांति के रखरखाव के लिए सभी एहतियाती और निवारक उपाय करने चाहिए.

Share this:

  • Click to share on Facebook (Opens in new window)
  • Click to share on X (Opens in new window)

Like this:

Like Loading...

Related

Previous Post

प्रधानमंत्री राहत कोष के नाम पर फर्जी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, एक गिरफ्तार

Next Post

लालू यादव को पैरोल पर छोड़ने पर होगा विचार

Next Post
लालू यादव को पैरोल पर छोड़ने पर होगा विचार

लालू यादव को पैरोल पर छोड़ने पर होगा विचार

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Privacy Policy
  • Admin
  • Advertise with Us
  • Contact Us

© 2025 BNNBHARAT

No Result
View All Result
  • समाचार
  • झारखंड
  • बिहार
  • राष्ट्रीय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • औषधि
  • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करेंट अफेयर्स
  • स्वास्थ्य

© 2025 BNNBHARAT

%d