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फ्लाइट के अंदर मास्क ठीक से नहीं पहना तो हो जाएंगे डी-बोर्ड

by bnnbharat.com
March 13, 2021
in समाचार
फ्लाइट के अंदर मास्क ठीक से नहीं पहना तो हो जाएंगे डी-बोर्ड

Empty air plane seats. Blue sky and clouds in the window. Airplane interior

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नई दिल्ली: विमानन नियामक डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने कहा कि यदि यात्री विमान के अंदर ठीक से मास्क नहीं पहनते हैं या COVID उपयुक्त व्यवहार का पालन नहीं करते हैं तो उनको डी-बोर्ड किया जाएगा. इसके अलावा, अगर कोई यात्री बार-बार चेतावनी के बावजूद प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है तो यात्री को ‘उपद्रवी पैसेंजर’ माना जाएगा.

डीजीसीए ने 13 मार्च को जारी एक पत्र कहा, “यह देखा गया है कि हवाई यात्रा करने वाले कुछ यात्री ‘कोविड-19 प्रोटोकॉल’ का पालन नहीं करते हैं, जिसमें अनिवार्य रूप से मास्क पहनना शामिल है, जो यात्रा के दौरान नाक से नीचे नहीं होता है.”

DGCA ने आगे इस बात पर जोर दिया कि ऐसी स्थितियां हैं, जहां कुछ यात्री ठीक से मास्क नहीं पहनते हैं और हवाई अड्डे के परिसर में रहते हुए भी सोशल डिस्टें सिंग बनाए नहीं रखते हैं. इसी तरह, कुछ यात्रियों को विमान में सवार होने के दौरान अपने मास्की ठीक से नहीं पहने हुए भी देखा गया है.

इसे देखते हुए नियामक ने सभी यात्रियों को हवाई यात्रा के दौरान हर समय मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंहसिंग मानदंडों को बनाए रखने का आदेश दिया है. मास्क  को असाधारण परिस्थितियों में छोड़कर नाक से नीचे नहीं ले जाया जाएगा.

इसमें आगे कहा गया है कि हवाई अड्डे के प्रवेश द्वार पर तैनात CISF या अन्य पुलिसकर्मी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी को भी बिना मास्क पहने हवाई अड्डे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है. CASO और अन्य पर्यवेक्षण अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है.हवाई अड्डे के निदेशक/टर्मिनल प्रबंधकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि यात्री ठीक से मास्क पहने हों और हवाई अड्डे के परिसर के भीतर हर समय सोशल डिस्टें सिंग बनाए रखें. मामले में कोई भी यात्री “कोविड-19 प्रोटोकॉल” का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उन्हें उचित चेतावनी के साथ सुरक्षा एजेंसियों को सौंप दिया जाना चाहिए. यदि आवश्यक हो, तो उसने कानून के अनुसार निपटाया जा सकता है. DGCA ने आगे कहा, “किसी भी यात्री को बार-बार चेतावनी देने के बाद भी ठीक से मास्क पहनने का पालन नहीं करने की स्थिति में विमान पर सवार होने या प्रस्थान से पहले जरूरत पड़ने पर डी-बोर्ड किया जाना चाहिए.”यदि विमान में कोई भी यात्री मास्क पहनने से इनकार करता है या यात्रियों के लिए कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है, तो उड़ान के दौरान बार-बार चेतावनी देने के बाद भी ऐसे यात्रियों को नागरिक उड्डयन में परिभाषित ‘उपद्रवी यात्री’ माना जा सकता है.DGCA ने इस दिशा में तत्काल प्रभाव से पालन करने के लिए कहा है. किसी भी उल्लंघन के मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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