BnnBharat | bnnbharat.com |
  • समाचार
  • झारखंड
  • बिहार
  • राष्ट्रीय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • औषधि
  • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करेंट अफेयर्स
  • स्वास्थ्य
No Result
View All Result
  • समाचार
  • झारखंड
  • बिहार
  • राष्ट्रीय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • औषधि
  • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करेंट अफेयर्स
  • स्वास्थ्य
No Result
View All Result
BnnBharat | bnnbharat.com |
No Result
View All Result
  • समाचार
  • झारखंड
  • बिहार
  • राष्ट्रीय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • औषधि
  • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करेंट अफेयर्स
  • स्वास्थ्य

राज्य में चलेंगी बसें शॉपिंग मॉल होटल और सैलून खुलेंगे

by bnnbharat.com
August 29, 2020
in समाचार
आगरा बस हाईजैक: झांसी से मिली बस, सभी यात्री सुरक्षित
Share on FacebookShare on Twitter

रांची:राज्य में लॉकडाउन की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाने की घोषणा की है इस संबंध में मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से आदेश जारी कर दिया गया है इस आदेश के तहत पर परीक्षार्थियों को लॉकडाउन के दौरान विभिन्न तरह के प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया है इस अवधि में दूसरे राज्य से आने वाले परीक्षार्थियों का एडमिट कार्ड भी इंट्री पास माना जाएगा दूसरे राज्यों से अगर कोई परीक्षार्थी झारखंड में परीक्षा देने आता है तो उसे Quarantine से भी छूट रहेगी हालांकि सभी के लिए सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग भी जरूरी होगी बाहर से जो लोग झारखंड आएंगे उन्हें पहले की तरह होम Quarantine में रहना होगा सार्वजनिक स्थलों में शराब गुटखा और खैनी खाने के अलावा थूकने पर पाबंदी लागू रहेगी जिन क्षेत्रों को खोलने की इजाजत दी गई है वहां पर केंद्र और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा नियम की अनदेखी करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई होगी
क्या अनिवार्य होगा
सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क जरूरी
बाहर से झारखंड आने वाले लोगों को पहले की तरह ही होम कोरेंटिन में रहना होगा
सार्वजनिक स्थानों पर शराब गुटखा व खैनी खाने और चुकने पर पाबंदी रहेगी
कोचिंग स्कूल कॉलेज और प्रशिक्षण संस्थान अभी भी बंद ही रहेंगे
1 सितंबर से इन पर प्रतिबंध नहीं होगा
रांची के अंदर बसों का परिचालन परिवहन विभाग की शर्तों के अनुरूप होने लगेगा
होटल लॉज हॉस्पिटैलिटी गेस्ट हाउस धर्मशाला रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल खुलेंगे
गाइडलाइन के अनुसार सैलून व ब्यूटी पार्लर को भी खोलने की अनुमति दी गई है
शादी समारोह में अधिकतम 50 और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे
इन पर रहेगा प्रतिबंध
राजनीतिक सामाजिक धार्मिक समारोह मेला और जुलूस पर रोक लागू रहेगी
खेलकूद मनोरंजक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जाएगा
शैक्षणिक कार्यों कोचिंग स्कूल कॉलेज और प्रशिक्षण का आयोजन नहीं होगा
सिनेमा हॉल स्विमिंग पूल जिम एंटरटेनमेंट पार्क थिएटर व ऑडिटोरियम पर रोक रहेगी
सुप्रीम कोर्ट ने जी ने अनुमति दी है केवल वही धार्मिक स्थल खोले जा सकेंगे

Share this:

  • Click to share on Facebook (Opens in new window)
  • Click to share on X (Opens in new window)

Like this:

Like Loading...

Related

Previous Post

सुरक्षाबलों ने पुलवामा में 3 आतंकियों को मार गिराया

Next Post

यूपीएससी ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर कहा सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलने पर ही डीजीपी के लिए बनाएंगे पैनल

Next Post
UPSC ने पूछा- तत्कालीन DGP चौबे को क्यों हटाया गया, सरकार एक से दो दिन के अंदर देगी जवाब

यूपीएससी ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर कहा सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलने पर ही डीजीपी के लिए बनाएंगे पैनल

  • Privacy Policy
  • Admin
  • Advertise with Us
  • Contact Us

© 2025 BNNBHARAT

No Result
View All Result
  • समाचार
  • झारखंड
  • बिहार
  • राष्ट्रीय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • औषधि
  • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करेंट अफेयर्स
  • स्वास्थ्य

© 2025 BNNBHARAT

%d