हजारीबाग. बहोरनपुर पुरातात्विक स्थल की सुरक्षा के मद्देनजर उपायुक्त हजारीबाग ने आदेश जारी कर खुदाई स्थल के 100 मीटर की परिधि को आमलोगों के लिए प्रवेश वर्जित कर दिया है. उपायुक्त हज़ारीबाग आदित्य कुमार आनंद ने आदेश जारी कर सदर प्रखंड क्षेत्र के बहोरनपुर पुरातात्विक स्थल के संपूर्ण खुदाई वाले क्षेत्र पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अलावे किसी अन्य के द्वारा किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य को प्रतिबंधित किया है. जारी आदेश के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा खुदाई स्थल को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित नहीं किया जाता है तब तक खुदाई स्थल के 100 मीटर के दायरे में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से संबंधित कर्मियों औरमजदूरों को छोड़ अन्य व्यक्तियों का प्रवेश बग़ैर पूर्व अनुमति के वर्जित अर्थात नो एंट्री रहेगा.
विदित हो कि हजारीबाग के सदर प्रखंड अंतर्गत ग्राम बहोरनपुर में पिछले कुछ महीनों से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार द्वारा खुदाई का काम किया जा रहा है, जिसमें बहुमूल्य पुरातात्विक बौद्ध अवशेष प्राप्त हो रहे हैं. साथ ही खुदाई के क्रम में मूल्यवान कलाकृतियों एवं मूर्तियों के अवशेष भी प्राप्त हो रहे हैं.

