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तंबाकू पदार्थ के उपयोग व विक्रय पर रोक प्रभावी
रांची: वैश्विक महामारी कोरोना के तीव्र संक्रमण पर रोकथाम लगाने के लिए झारखंड राज्य सरकार ने नया आदेश जारी किया है.
प्रायः यह देखा गया है कि तंबाकू एवं सुपारी का सेवन करनेवालों की प्रवृत्ति जहां -तहां थूकने की होती है, जिससे कई गंभीर बीमारियों यथा कोरोना (कोविड-19), एन्सेफलाइटिस, यक्ष्मा, फ्लू इत्यादि के फैलने की प्रबल संभावना बनी रहती है.
विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित किया जा चुका जिसका संक्रमण छूने, छींकने, खांसने, थूकने आदि से होता है.
आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में प्रदत शक्तियों के आधार पर सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर दंड के भागी बनेंगे. राज्य अंतर्गत आगामी आदेश तक सभी सरकारी-गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर, सभी स्वास्थ्य संस्थान एवं परिसर, सभी शैक्षणिक संस्थान एवं परिसर, सभी थाना एवं परिसर तथा अन्य सभी सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार का तंबाकू पदार्थ यथा सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा व सुपारी के साथ ही साथ हुक्का, ई-हुक्का, ई- सिगरेट, आदि किसी भी नाम से इस्तेमाल होने वाले तंबाकू पदार्थ समेत सभी सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के तम्बाकू पदार्थ (स्मोकिंग और स्मोकलेस) इत्यादि का उपयोग एवं विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है.

