रांची: देशभर में आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के क्रम में केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को मेडिकल ऑक्सीजन की सुचारू एवं निर्विघ्न आपूर्ति पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं.
केंद्रीय गृह साचिव की ओर से राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को पत्र भेजे गये. पत्र में इस बात पर बल दिया है कि देश में कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में मेडिकल ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखना सामयिक आवश्यकता है क्योंकि चिकित्सा ऑक्सीजन को भी राष्ट्रीय सूची और विश्व स्वास्थ्य संगठन की आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल किया गया है.
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत सरकार के सभी मंत्रालयो, विभागों, राज्य , केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों और राज्य , केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों को कोविड-19 महामारी की देश में रोकथाम के लिए किए जाने वाले लॉकडाउन उपायों के सम्बन्ध में समेकित दिशानिर्देश 24 अप्रैल को जारी किए थे तथा उन्हें 25 मार्च , 26 मार्च, 2 और 3 मार्च को संशोधित किया गया था. समेकित दिशानिर्देशों में चिकित्सा उपकरणों की विनिर्माण इकाइयों, उनके कच्चे माल और इंटरमीडिएट्स, उनके पैकेजिंग सामग्री की निर्माण इकाइयां, आवश्यक सामानों और चिकित्सा आपूर्ति के परिवहन तथा अस्पतालों के बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए संसाधनों, श्रमिकों व सामग्री को जुटाने की अनुमति दी गई है.
इसके अलावा, 3 अप्रैल, 2020 को सभी राज्यों को पत्र लिखकर छूट प्राप्त वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला के सुचारू संचालन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें कर्मचारियों का अंतर-राज्य आवागमन भी शामिल है.
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गृह सचिव ने लॉकडाउन उपायों पर समेकित दिशानिर्देशों के विभिन्न खंडों के तहत अपवादों को दोहराया और स्पष्ट किया है, जिनमें मेडिकल ऑक्सीजन गैस / तरल की सभी उत्पादक इकाइयां, मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स, तरल ऑक्सीजन संग्रह के लिए क्रायोजेनिक टैंक, तरल क्रायोजेनिक सिलेंडर्स, तरल ऑक्सीजन क्रायोजेनिक परिवहन टैंक, एम्बिएंट वाष्पजनित्र और क्रायोजेनिक वाल्वस, सिलेंडर वाल्वस और सहायक उपकरण, उपरोक्त वस्तुओं का परिवहन ,उपरोक्त वस्तुओं का सीमा पार आवागमन शामिल है. यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपर्युक्त वर्णित उत्पादन इकाईयां पूर्ण स्थापित क्षमता पर चलें, उनके श्रमिकों व परिवहन को अनुमति दी जाए या घर से फैक्ट्री तक आने व घर वापसी के लिए पास दिए जाने चाहिए.
पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि उपरोक्त सभी गतिविधियों में सामाजिक दूरी व उचित स्वच्छता के उपायों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए जैसा कि लॉकडाउन उपायों में विशेष तौर से निर्दिष्ट किये प्रतिष्ठान के प्रमुख की जिम्मेदारी होगी. जिला प्रशासन को मापदण्डों की कड़ाई से पालना हेतु कहा गया है. आगे पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि जिला अधिकारियों व फील्ड एजेंसियों को उपरोक्त का कड़ाई से पालन के लिए जागरूक बनाया जाए, विशेष तौर पर मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति के परिप्रेक्ष्य में जागरूक बनाने की जरूरत है.

