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वनाधिकार अधिनियम अंतर्गत निराकरण एवं स्‍थल निरीक्षण का दिया निर्देश

by bnnbharat.com
June 21, 2020
in समाचार
वनाधिकार अधिनियम अंतर्गत निराकरण एवं स्‍थल निरीक्षण का दिया निर्देश
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गुना:  कलेक्‍टर एस. विश्‍वनाथन ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गुना ,राघौगढ, आरोन,चाचौडा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गुना, बमोरी,राघौगढ,आरोन,चांचौडा तथा उप वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल गुना,बमोरी,राघौगढ,आरोन,बीनागंज-चांचौडा को निर्देशित किया है कि वन मण्डलाधिकारी, जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गुना एवं तहसीलदार के साथ 18 जून 2020 को जनपद पंचायत गुना की ग्राम पंचायत डुंगासरा एवं टकनेरा का स्थल पर जाकर आकस्मिक रूप से वन अधिकार अधिनियम के तहत निरस्त दावों का परीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आज दिनांक तक भी पूर्व के निरस्त समस्त दावेदारों के दावा आवेदन एम.पी.वनमित्र पोर्टल पर ऑनलाईन नही कराये गये हैं .

उन्‍होंने निर्देशित किया है कि तीन दिवस के अन्दर पूर्व के निरस्त शत-प्रतिशत दावेदारों के दावे एम.पी. वनमित्र पोर्टल पर ऑनलाईन कराया जाना सुनिश्चित किया जाये. एम.पी.वन मित्र पोर्टल पर जो निरस्त दावेदारों के आवेदन प्राप्त हो चके है उनका परीक्षण/स्थल सत्यापन संवेदनशीलता पूर्वक किया जाये. किसी पात्र आवेदक का आवेदन किसी भी स्थिति में निरस्त न किया जाये. यदि दावेदार द्वारा अपने कब्जे का अभिलेख संलग्न न किया गया हो तो उस स्थिति में वन विभाग के बीट गार्ड के पास उपलब्ध अतिक्रमणधारियों की सूची से उसका मिलान कर लिया जाये. यदि दावेदार का वन अधिकार अधिनियम के अनुसूचित जनजाति के लिये 13 दिसंबर 2005 एवं अन्य परम्परागत के लिये तीन पीढी अर्थात 75 वर्ष के पूर्व के अतिक्रमणकारियों की सूची में नाम अंकित है तो उसे अभिलेख माना जाकर बीट गार्ड की टीप सहित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें. अतिक्रमणकारियों की सूची जिले के समस्त बीट गार्डो के पास उपलब्ध है.

उन्‍होंने निर्देशित किया है कि उपखण्ड स्तरीय समिति अपने-अपने उपखण्ड के जिन ग्रामों में एम.पी.वनमित्र पोर्टल पर दावे प्राप्त हुए, उन ग्रामों का दावों के निराकरण और स्थल सत्यापन का तिथिवार तीन दिवस में कार्यालय कलेक्‍टर (आदिम जाति कल्‍याण शाखा) जिला गुना एवं वनमण्डलाधिकारी को प्रेषित करें. ग्राम वन अधिकार समिति के पास जा चुके है उनका स्थल निरीक्षण और भौतिक सत्यापन कराकर उन दावों को उपखण्ड स्तरीय समिति के पास हेतु निर्देशित करे ताकि अपेक्षित प्रगति आ सके.

उन्‍होंने निर्देशित किया है कि वन अधिकार अधिनियम के तहत पूर्व के निरस्त समस्त दावेदारों के दावों को ऑनलाईन कराएं तथा प्राप्त निरस्त दावों की कार्यवाही पूर्ण कर जिला स्तरीय समिति को प्रेषित करना सुनिश्चित करें. यह कार्यवाही एक सप्ताह में पूर्ण करना सुनिश्चित करें तथा की गई कायवाही का पालन प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करें.

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