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जन्म-मृत्यु से संबंधित मामलों का शत-प्रतिशत निबंधन कराने का निर्देश

by bnnbharat.com
September 23, 2020
in समाचार
जन्म-मृत्यु से संबंधित मामलों का शत-प्रतिशत  निबंधन कराने का निर्देश
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हजारीबाग: जन्म-मृत्यु निबंधन से संबंधित जिला स्तर पर अंतर्विभागीय  समन्वय समिति की बैठक बुधवार को समाहरणालय सभागार में उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद की अध्यक्षता में की गई.

इस अवसर पर सांख्यिकी पदाधिकारी ने बताया कि हजारीबाग जिले में जन्म-मृत्यु निबंधन इकाइयों की कुल संख्या 423 है,जिसमें ग्राम पंचायत में 251 स्वास्थ्य केंद्र में 171 एवं नगर निगम में एक केंद्र संचालित है.

साथ ही भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा वर्ष 2024 तक सभी निबंधन इकाइयों में सीआरएस सिस्टम से 100प्रतिशत ऑनलाइन निबंधन कार्य का लक्ष्य रखा गया है.

उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 में प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर जिला अंतर्गत जन्म निबंधन का स्तर 74प्रतिशत एवं मृत्यु निबंधन का स्तर 48प्रतिशत है, जिसमें से 59ः निबंधन इकाइयों में ही सीआरएस सिस्टम से ऑनलाइन निबंधन का कार्य किया जा रहा है.

मौके पर उपायुक्त ने कहा कि 80ः जन्म की घटनाएं स्वास्थ्य केंद्रों में हो रही हैं परंतु इन घटनाओं का शत-प्रतिशत ऑनलाइन निबंधन नहीं हो पा रहा है इसलिए शेष सभी सीएचसी, एएचएससी , एचएससी में भी ऑनलाइन निबंधन आवश्यक है.

मौके पर उन्होंने सिविल सर्जन को सभी अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में होने वाली जन्म-मृत्यु का शत प्रतिशत ऑनलाइन निबंधन कराने का आवश्यक निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि वें अपनी मासिक बैठक में सभी अस्पतालों से इस संबंध में समीक्षा करें.

साथ ही टीकाकरण अभियान आदि में इसकी महत्ता से आमजन को अवगत कराते हुए प्रोत्साहित करें.उन्होंने शिक्षा विभाग से कहा कि विद्यालयों में नामांकन के समय जन्म प्रमाणपत्र की अनिवार्यता से अभिभावकों को अवगत कराएं. साथ ही जन्म प्रमाण पत्र के बिना नामांकित बच्चों की सूचना स्थानीय निबंधक को दें और उनके पंजीकरण के लिए आवश्यक कदम उठाएं.

उन्होंने जिला कल्याण पदाधिकारी को सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं में लाभुकों से आवश्यकतानुसार जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र ले.उन्होंने नगर निगम क्षेत्र में होने वाली जन्म मृत्यु की घटनाओं का शत-प्रतिशत निबंधन के लिए निजी अस्पतालों,आवासीय जन्म-मृत्यु को लेकर जरुरी दिशा निर्देश जारी करें.

उन्होंने कहा कि अनुमंडल पदाधिकारी सदर व बरही भी अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक जन्मध्मृत्यु के शत प्रतिशत पंजीकरण के लिए अपने स्तर से समुचित आदेश पारित करें.

इस अवसर पर अपर समाहर्ता, एसडीओ सदरध्बरही, सिविल सर्जन, पंचायतीराज पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, नगर निगम के प्रतिनिधि मौजूद थे.

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