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पटाखा लाइसेंस की जांच एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 के नियम 83 के तहत हुई जांच

by bnnbharat.com
November 30, 2020
in Uncategorized
रांची समेत 14 जिले प्रदूषित, सिर्फ दो घंटे हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति
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Ranchi:- रांची के विभिन्न पटाखा दुकानों के लाइसेंस की जांच आज दिनांक 30 नवंबर 2020 को की गई. प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी श्री राकेश रंजन उरांव, कार्यपालक दंडाधिकारी, सदर रांची ने विभिन्न पटाखा लाइसेंस की जांच की. उन्होंने एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 के नियम 83 के तहत जांच करते हुए अपना प्रतिवेदन सौंपा.

निम्न अनुज्ञप्तिधारियों के पटाखा लाइसेंस हुई जांच

1. साहू एंड संस, मेजर कोठी, रांची.

2.मेसर्स ट्रेड फ्रेंड्स कंपनी, कांके रोड, रांची.

3. मेसर्स ट्रेड फ्रेंड्स कंपनी, ओरमांझी, रांची.

प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी ने एक्सप्लोसिव एक्ट के नियम 83 के तहत निम्न बिंदुओं को लेकर जांच की.

1. नियम से अनुरूप ही विस्फोटकों की बिक्री दुकान में की जा रही है.

2. दुकान का निर्माण ईंट, पत्थर या कंक्रीट से किया गया है, अनधिकृत व्यक्ति के प्रवेश के लिए दुकान सुरक्षित है.

3. परिसर में भंडारण क्षेत्र 9 वर्ग मीटर से  कम नहीं और 25 वर्ग मीटर से अधिक नहीं है.

4. दुकान भवन के भूतल पर है, जो पूरी तरह से दीवार के दूसरे हिस्से से अलग होकर स्वतंत्र दीवार और खुली हवा से आपातकालीन निकास और बाहर की ओर खुलने वाले दरवाजे से अलग है.

5. दुकान सब लेवल या तहखाने या मेजेनाइन मंजिल में स्थित नहीं है.

6. दुकान ऊपरी मंजिल के नीचे आवास के प्रयोजन के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है.

7. दुकान किसी भी सीढ़ी और लिफ्ट के पास स्थित नहीं है.

8. फायर फाइटिंग सिस्टम दुरुस्त है.

9. दुकान के पास कोई विद्युत उपकरण या बैटरी या ऐसा समान या उपकरण नहीं हैं जिससे स्पार्क या इग्निशन हो.

10. दुकान में बिजली वायरिंग ठीक है.

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