नई दिल्ली: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान के ऊपर से एनएसए (NSA) हटाने और उन्हें तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है. डॉ. कफील पर नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और एनआरसी (NRC) कानून को लेकर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था जिसके बाद उन पर एनएसए के तहत कार्रवाई की गई थी.
दरअसल, अलीगढ़ के डीएम ने डॉक्टर कफील पर नफरत और भड़काऊ भाषण देने के आरोप में एनएसए लगाया था. उन्हें मथुरा से गिरफ्तार किया गया था और डॉ कफील पिछले कई महीनों से जेल में बंद थे. बता दें, डॉ. कफील की मां नुजहत परवीन की ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की गई थी.
डॉ. कफील मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अलीगढ़ के डीएम द्वारा 13 फरवरी, 2020 को पारित आदेश यानी एनएसए की कार्रवाई, पूरी तरह से गैर-कानूनी है. डॉ कफील को पुलिस हिरासत में रखने की अवधि को बढ़ाया जाना भी गैर-क़ानूनी है. इसके बाद हाई कोर्ट ने डॉ. कफील को तुरंत रिहा करने का आदेश दे दिया है.

