रांची: राज्य सरकार ने लगातार छह घंटे अथवा उससे अधिक चलने वाले सभी तरह के वाहनों में दो चालकों को रखना अनिवार्य कर दिया है.
परिवहन विभाग के सचिव के रवि कुमार ने कहा कि सामान्य तौर पर वाहन चालकों से प्रतिदिन आठ घंटे और सप्ताह में अड़तालीस घंटे ही कार्य लिया जा सकेगा.
वहीं पांच सौ किलोमीटर से अधिक की यात्रा को लेकर प्रतिदिन दस घंटे और प्रति सप्ताह चैवन घंटे तक उसे अधिकतम बढ़ाया जा सकता है.
वहीं, इस दौरान वाहन चलाने के लिए दो चालक रखना होगा और उन्हें ड्यूटी समाप्त होने के बाद अगली ड्यूटी के बीच कम से कम नौ घंटे का विश्राम देना भी अनिवार्य होगा.

