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सार्वजनिक जगहों पर मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य : उपायुक्त

आदेश न मामने पर होगी एफआईआर दर्ज

by bnnbharat.com
June 4, 2020
in Uncategorized
सार्वजनिक जगहों पर मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य : उपायुक्त

सार्वजनिक जगहों पर मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य : उपायुक्त

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देवघर : उपायुक्त नैन्सी सहाय ने एक बार फिर से कोरोना संक्रमण काल में गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं झारखण्ड राज्य सरकार की गाइडलाइन की जानकारी को बताया है. उन्लोंने कहा कि पूरे राज्य में अगले आदेश तक प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य किया गया है.
इसके लिए बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है अथवा होम-मेड तीन परतों वाला फेस कवर भी बनाया जा सकता है. साथ हीं कहा गया कि घर में बने होम मेड मास्क अथवा फेस कवर को साबुन से अच्छे से धोकर एवं 5 घंटे धूप में सूखाकर 5 मिनट इस्त्री करने के उपरान्त पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है.
उन्होंने आगे कहा कि यदि किसी के पास मास्क या फेस कवर उपलब्ध न हो तो ऐसी स्थिति में वे गमछा, रूमाल, दुपट्टा आदि का प्रयोग फेस कवर के रूप में कर सकते हैं. इसके अलावा कभी भी उपयोग में लाया हुआ फेस कवर या मुंह-नाक ढकने के लिए प्रयोग किये जाने वाले गमछा आदि का पुनः साबुन से अच्छी तरह से साफ किये बिना न किया जाए.
उपायुक्त ने जिलावासियों से अपील करते हुए कहा है कि बेवजह घरों से बाहर निकल कर भीड़ इक्ठ्ठा न करें. सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षित रहें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अवश्य करें. जरूरी कामों से घर से बाहर निकलते समय सभी लोग अनिवार्य रूप से मास्क या फेस कवर का प्रयोग करेंगे, ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हो सके. उन्होंने आगे कहा कि ऐसे में यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त आदेश की अवहेलना करता हुआ पाया जाता है तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 की धारा 51, महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3, आईपीसी की धारा 269, 270 और 188 के तहत एफआईआर दर्ज किया जायेगा.
उपायुक्त नैन्सी सहाय ने आई0ई0सी0 कोषांग के संबंधित अधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों को निदेशित किया है कि जिला स्तर पर जागरूकता के माध्यम से आमलोगों को जागरूक करते हुए मास्क पहनना व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है. ऐसा न करने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी करें. साथ ही बैनर, पोस्टर व ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाकर चौक- चौराहों, सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता अभियान चलवाना सुनिश्चत करें.
उपायुक्त ने लॉक डाउन के नियमों में दी गयी ढील को लेकर जिला अंतर्गत संचालित पेट्रोल पंप, प्रतिष्ठानों व मुख्य बाजार में अवस्थित दुकानों के दुकानदारों को सख्त निदेशित किया है कि कोई भी दुकानदार अपने दुकानों के आगे भीड़ न लगने दें एवं लोगों से आग्रह करें कि वे सोशल डिस्टेंस का पालन कर सामानों का क्रय करें. दुकानों के आगे गोल घेरा बनाते हुए एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर ग्राहकों को सामान दे.

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