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मृत पारा शिक्षकों के परिजनों को मिलेगी एक-एक लाख रुपये की राशि, सितंबर माह से जेटेट 2019 परीक्षा की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी

by bnnbharat.com
July 2, 2019
in समाचार
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झारखंड पारा शिक्षकों द्वारा की गयी हड़ताल की अवधि को सेवा में छूट नहीं माना जायेगा। इसके संबंध में राज्य परियोजना निदेशक, झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा आदेश पत्र निर्गत कर दिया गया है। इसके साथ ही पारा शिक्षकों के मानदेय में 49 प्रतिशत तक की वृद्धि की गयी है। संघ की मांग पर पारा शिक्षक परिवार कल्याण कोष का गठन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास के निर्देश के आलोक में इसमें 10 करोड़ रुपये का फंड सरकार देगी। उक्त जानकारी पारा शिक्षकों के साथ शिक्षा मंत्री श्रीमती नीरा यादव की अध्यक्षता में गठित कमेटी की बैठक में दी गयी।

टेट परीक्षा में उतीर्ण अवधि की मान्यता पांच साल से बढ़ाकर सात साल

बैठक में बताया गया कि यह कार्य 15 अगस्त के पूर्व पूर्ण हो जाएगा। पारा शिक्षकों के मई-जून माह के मानदेय का भुगतान 10 जुलाई तक कर दिया जायेगा। इसके साथ ही टेट परीक्षा में उतीर्ण अवधि की मान्यता पांच साल से बढ़ाकर सात साल कर दी गयी है।

मृत पारा शिक्षकों के परिजनों को मुख्यमंत्री वैवेविक अनुदान से एक-एक लाख रुपये की राशि

बैठक में जानकारी दी गयी कि मृत 24 पारा शिक्षकों की सूची उपायुक्तों से मंगा ली गयी है। इसी सप्ताह उनके परिजनों को मुख्यमंत्री वैवेविक अनुदान से एक-एक लाख रुपये की राशि सौंप दी जायेगी। इस संबंध में संबंधित जिलों के उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिया गया है। पारा शिक्षकों के लिए महाराष्ट्र, तेलंगाना समेत अन्य राज्यों से नियमावली मांग ली गयी है। इनका अध्ययन कर यह कमेटी झारखंड में नियमावली बनायेगी।

श्रीमती नीरा यादव ने बताया कि जेटेट 2019 की परीक्षा के आयोजन की मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास से अनुरोध किया गया था। मुख्यमंत्री ने इस पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है। सितंबर माह से जेटेट 2019 परीक्षा की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी। रसोईया संघ की मांग पर राज्यभर के सभी रसोईया को आयुष्मान भारत से जोड़ते हुए उन्हें गोल्डन कार्ड दिया जायेगा। इससे उन्हें पांच लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्राप्त होगा।

बैठक में बताया गया कि भारतीय संसद ने अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए आरइटी एक्ट की धारा 23(2) में संशोधन किया गया है। इसके तहत 31 मार्च 2019 के बाद से मात्र प्रशिक्षित शिक्षकों को ही विद्यालयों में पढ़ाने की अनुमति होगी। संसद से पारित इस संशोधन के कारण झारखंड के 4812 शिक्षक विद्यालयों में शिक्षण कार्य नहीं कर सकेंगे। इन शिक्षकों ने एन0आइ0ओ0एस0 द्वारा आयोजित डी0एल0ए0एड0 परीक्षा या तो भाग नहीं लिया या असफल रहे। कमेटी की बैठक में पारा शिक्षक संघ को इस संबंध में अवगत करा दिया गया है, जिस पर उन्होंने संवैधानिक स्थिति के क्रम में सहमति जतायी।

इस कमेटी की बैठक में विकास आयुक्त श्री सुखदेव सिंह, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री केके खंडेलवाल, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव श्री ‍एपी सिंह, पारा शिक्षकों के प्रतिनिधि समेत अन्य लोग उपस्थित थे।

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