रांची : झाविमो विधायक प्रदीप यादव की मुश्किलें बढ़ गई है. हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. जे.वी.एम की महिला नेत्री ने विधायक प्रदीप यादव पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. इस याचिका पर मंगलवार को जस्टिस हाईकोर्ट अनिल कुमार की अदालत में सुनवाई हुई और जमानत याचिका खारिज कर दी गई. प्रदीप यादव अबतक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापामारी कर रही है.
Also Read This : बिहार में बाढ़ से स्थिति भयावह, 25 लाख लोग प्रभावित
पुलिस की जांच में प्रदीप यादव के खिलाफ IPC की धारा 354, 354(A), 354(B), 354(D), 506 और 509 में मामला सत्य पाया गया है.