रांचीः झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एचसी मिश्र व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ में शुक्रवार को बीएसआइडीसी (के कर्मियों के बकाया भुगतान को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान जस्टिस एचसी मिश्र ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया और उक्त मामले को दूसरी बेंच में सुनवाई के लिए भेज दिया.
दरअसल बीएसआइडीसी के कामगार यूनियन ने बकाया भुगतान के लिए हाई कोर्ट में जनहित याचिक दाखिल की है. पूर्व में हाई कोर्ट ने बीएसआइडीसी से कहा था कि अगर उनके पास भुगतान के लिए पैसे नहीं है, तो वे अपनी संपत्ति बेचकर कर्मियों का भुगतान करें. इस पर बीएसआइडीसी ने बताया था कि सेल ने उसके सिंदरी स्थित खाद कारखाने को खरीदने का प्रस्ताव दिया है. इससे पहले भी हाई कोर्ट के आदेश पर करीब सात करोड़ रुपये का भुगतान कर्मियों को दिया गया है.

