नई दिल्ली: मद्रास उच्च न्यायालय में सुनवाई पर गुरुवार को उच्चतम न्यायालय ने 2019 में संपन्न लोकसभा चुनाव में डीएमके नेता कनिमोई करुणानिधि के, तमिलनाडु की थूथुकुड़ी संसदीय सीट से निर्वाचन को चुनौती देते हुए डाली गई याचिका पर रोक लगा दी.
प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत ने द्रमुक नेता के वकील की तरफ से पेश किए गए तथ्यों पर विचार किया और मद्रास उच्च न्यायालय में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी.
कनिमोई ने 2019 में थूथुकुड़ी क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और उनके निर्वाचन को एक मतदाता ए सनातन कुमार ने चुनौती दी थी. मतदाता ने कहा था कि कनिमोई ने पारिवारिक संपत्ति का खुलासा करते हुए अपने चुनावी हलफनामे में अपने पति के पैन नंबर का जिक्र नहीं किया था.

