जम्मू कश्मीर: फारूक अब्दुल्ला के ‘रोशनी एक्ट’ जिसके अंतर्गत हिन्दू बहुल क्षेत्रों की सरकारी जमीनें वहां के लोगों को कौड़ियों के दाम बांटी गई थी,
जिसे लैंड जिहाद की संज्ञा दी गई थी जिसपर हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई जांच बैठाई गयी थी को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अवैध पाया और एक्ट व् उसके अंतर्गत बांटी गई सभी जमीनों के आवंटन को अमान्य घोषित कर दिया,
अब रोशनी एक्ट के अंतर्गत बांटी गई सभी भूमि 6 महीनों में पुनः रिकवर की जाएगी

