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कोविड-19, जिला कमांड एवं कंट्रोल-सह-टेलीमेडीसीन सेंटर हुआ फंक्शनल

by bnnbharat.com
July 26, 2020
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कोविड-19, जिला कमांड एवं कंट्रोल-सह-टेलीमेडीसीन सेंटर हुआ फंक्शनल

कोविड-19, जिला कमांड एवं कंट्रोल-सह-टेलीमेडीसीन सेंटर हुआ फंक्शनल

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  • दूरभाष संख्या 06254-245144 पर 06 हंटिंग लाईनों के साथ 24×7 होगा संचालित

  • होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों से लगातार ली जा रही है फीडबैक

  • वीडियो काॅलिंग के माध्यम से पाॅजिटिव मरीजों को चिकित्सीय परामर्श मुहैया कराने का भी निदेश

  • टेलीमेडिसिन-सह-काउंसिलिंग सेंटर के रूप में भी कार्य करेगा कमांड एण्ड कंट्रोल रूम, परामर्श हेतु डॉक्टर्स रहेंगे मौजूद: जिलाधिकारी

बेतिया-  जिलाधिकारी, कुुंदन कुमार ने कहा कि कोविड-19 के लक्षण परिलक्षित होने पर कोई भी जानकारी अथवा परामर्श लेने हेतु तथा संक्रमण से ग्रसित वैसे मरीज जो होम आइसोलेशन में रह रहें हैं उनको घर बैठे बेहतर चिकित्सीय व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु जिलास्तर पर कोविड-19, जिला कमांड एवं कंट्रोल-सह-टेलीमेडीसीन सेंटर को पूर्ण रूप से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है. इस सेंटर में डाॅक्टर्स के अलावा कई कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है जो लगातार पाॅजिटिव मरीजों से उनके स्वास्थ्य के बारे में फीडबैक ले रहे हैं. जिलाधिकारी आज देर संध्या कार्यालय प्रकोष्ठ में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 की रोकथाम हेतु की जा रही तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे.

समीक्षा के क्रम में कंट्रोल रूम प्रभारी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कंट्रोल रूम के दूरभाष संख्या-06254245144 पर 05 हंटिंग लाइन एवं 01 मेन लाइन के साथ फीडबैक ली जा रही है तथा लगातार काॅल्स भी प्राप्त हो रहे हैं, जिसका विधिवत रजिस्टर मेंटेन भी किया जा रहा है. कमांड एंड कंट्रोल रूम  में राउंड-ओ-क्लाॅक डाॅक्टर्स की प्रतिनियुक्ति कर दी गयी है. जिलाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि 06 हंटिंग लाइन को बढ़ाने की आवश्यकता है. ज्यादा काॅल्स प्राप्त होने की स्थिति में मरीजों को परेशानी होगी. इसलिए 06 हंटिंग लाइन को बढ़ाकर 15-20 कराने की कार्रवाई शीघ्र की जाय.

आइसोलेशन केन्द्र के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जीएमसीएच अस्पताल में भी प्रबंधन द्वारा आइसोलेशन केन्द्र में भर्ती मरीजों की सुविधा हेतु 24×7 की तर्ज पर कोविड-19 कंट्रोल रूम दूरभाष संख्या-06254-295144 पर संचालित किया जा रहा है.

जिलाधिकारी ने कहा कि कंट्रोल रूम में प्रतिनियुक्त कर्मियों द्वारा लाॅग बुक का संधारण किया जायेगा जिसमें काॅल्स करने वाले व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाईल नंबर एवं प्राप्त सूचना आदि की जानकारी पंजी में अंकित करेंगे तथा उसकी सूचना अपने नियंत्री पदाधिकारी/वरीय पदाधिकारी को देंगे. साथ ही कंट्रोल रूम में सरकार द्वारा अद्यतन निर्देशों के आलोक में होम आइसोलेशन में रह रहे व्यक्तियों के लिए आवश्यक दवाओं, मेडिसिन कीट एवं उनके उपयोग हेतु परामर्श भी दिया जायेगा तथा उन सभी की रेण्डमली जांच संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं सिविल सर्जन करेंगे. सिविल सर्जन को निदेश दिया गया कि हर व्यक्ति जो होम आइसोलेशन में रहेंगे उन्हें तत्काल मेडिसिन किट उपलब्ध कराया जाय. इसमें जरूरी दवाओं के साथ साथ उनके उपयोग की विधि, आपातकालीन संपर्क सूत्र एवं मास्क भी उपलब्ध कराई जाय.

उन्होंने कहा कि प्रायः ऐसा देखा जाता है कि कोविड-19 पाॅजिटिव होने के बाद लोग पैनिक हो जाते हैं, ऐसे में होम आइसोलेशन में रहने वाले व्यक्तियों को वीडियो काॅलिंग कराने की व्यवस्था शीघ्र करायी जाय ताकि वीडियो कॉल पर डॉक्टर से मरीज बात कर सके और कोवडि-19 पाॅजिटिव व्यक्तियों को मदद मिल सके. सिविल सर्जन को वीडियो काॅलिंग हेतु व्हाट्एसएप नंबर अविलंब उपलब्ध कराने को कहा गया है.

जिलाधिकारी द्वारा सिविल सर्जन को निदेश दिया गया कि कंट्रोल रूम में प्रतिनियुक्त सभी कर्मियों को कोविड-19 से संबंधित अद्यतन विभागीय निर्देंशों को प्रशिक्षण के माध्यम से लगातार प्रशिक्षित करते रहेंगे ताकि सभी फोन आॅपरेटरों को अद्यतन जानकारी प्राप्त हो सके और इसकी जानकारी आसानी से आमजनों तक पहुंचायी जा सके. साथ ही एंबुलेंस सेवा से संबंधित ड्राइवर, पैरामेडिक स्टाॅफ, चिकित्सक आदि के संपर्क सूत्र एवं इससे संबंधित फ्लेक्स का अधिष्ठापन कंट्रोल रूम में कराने हेतु निदेशित किया गया है.

उन्होंने कहा कि कंट्रोल रूम में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्तियों का थर्मल स्क्रीनिंग कराना सुनिश्चित किया जाय. बिना थर्मल स्क्रीनिंग कराये किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाय. साथ ही कंट्रोल रूम में प्रतिनियुक्त सभी डाॅक्टर्स, कर्मी मास्क पहनेंगे तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का निवर्हन करेंगे.

सिविल सर्जन को कंटेनमेंट जोन के अंदर आईसीएमआर द्वारा जारी गाइडलाइन का शत-प्रतिशत अनुपालन तथा होम आइसोलेशन में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मेडिकल किट्स उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया है. उन्होंने कहा कि पल्स पोलियो अभियान की तर्ज पर हाउस टू हाउस सर्वें किया जाय तथा कंटेनमेंट जोन में निवास करने वाले वैसे व्यक्ति जिनमें कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनका सैंपल तुरंत जांच में भेजना सुनिश्चित किया जाय. कंटेनमेंट जोन में गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति, बच्चे-बुजुर्ग आदि के स्वास्थ्य की जांच भी नियमित रूप से कराने का निदेश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया है.

कोरोना के वैसे मरीज, जिनमें कोई लक्षण नहीं है, आवश्यक सावधानियां बरतते हुए अपने घर पर क्वारंटाइन रहकर भी बिल्कुल ठीक हो सकते हैं. इस हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुछ निदेश जारी किये गये हैं, जो इस प्रकार हैं.

होम क्वारंटाइन के दौरान क्या करें:-

(1) 10 दिनों तक होम क्वारंटाइन में किसी हवादार कमरे में अलग रहें. यदि संभव हो तो अलग शौचालय का उपयोग करें. अगर एक ही कमरे में रहना पडे़, तो अन्य सदस्यों से कम से कम 1-2 मीटर की दूरी बनायें रखें.

(2) थोड़े-थोड़े समय पर अपने हाथों को साबुन और बहते पानी से साफ करे रहें अथवा हैंड सैनेटाइजर का उपयोग करें.

(3) अपने द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले कमरे, सीलिंग, बिस्तर, शौचालय, कपड़े, बर्तन आदि की सफाई स्वयं करें तथा हमेशा कीटाणु मारने वाले सामग्रियों यथा-साबुन, डिटर्जेंट, फिनाईल, डेटाॅल आदि से कपड़े और घर की सफाई करते रहें.

(4) मास्क का उपयोग अवश्य करें.

(5) अपनी जरूरतों हेतु 40 वर्ष से कम उम्र के लोगों का सहयोग लें. बच्चे-बुढ़े और बीमार लोगों से कम से कम 1-2 मीटर की दूरी बनाकर रखें.

क्या न करेंः-

(1) घर से बाहर नहीं निकलें और घर में भी इधर-उधर नहीं जायें.

(2) घर में यदि बड़े-बुजुर्ग, गर्भवती महिला, बच्चे तथा हृदय रोगी, निमोनिया, दमा, मधुमेह, किडनी, उक्त रक्तचाप आदि के मरीज हैं, तो उनसे बिल्कुल अलग रहें.

(3)अपने द्वारा उपयोग किये गये सामग्रियों यथा कपड़े, बर्तन, मोबाईल आदि किसी दूसरे के साथ साझा नहीं करें और उन्हें न छूने दें.

कोरोना के वैसे मरीज, जिनमें कोई लक्षण नहीं हैं, उनके होम क्वारंटाइन हेतु आवश्यक शर्तेंः-

(1) कोरोना संक्रमित व्यक्ति को इस शर्त पर होम क्वारंटाइन की अनुमति प्रदान की जायेगी जब उनके घर पर क्वारंटाइन करने की आवश्यक सुविधा उपलब्ध हो.

(2) होम क्वारंटाइन में रहने के दौरान नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा.

(3) कोरोना से संबंधित किसी भी प्रकार का लक्षण आने पर नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र से संपर्क करना होगा ताकि उनके समुचित इलाज की व्यवस्था की जा सके.

(4) होम क्वारंटाइन में रह रहे व्यक्ति को निर्धारित प्रपत्र में एक घोषणा-पत्र जिला प्रशासन को समर्पित करना होगा.

इसके अलावे टाॅल फ्री नंबर-104 पर सम्पर्क कर चिकित्सीय सलाह भी प्राप्त कर सकते हैं. साथ ही घर बैठे चिकित्सीय परामर्श एवं दवा की जानकारी हेतु 8010111213 पर डाॅयल कर सकते हैं. किसी भी आपातकालीन स्थिति में निःशुल्क एम्बुलेंस हेतु टाॅल फ्री नंबर-102 पर डाॅल करें. होम क्वारंटाइन में रहने वाले कोरोना पाॅजिटिव मरीज टाॅल फ्री नंबर-104 पर अपना नाम, पता, मोबाईल नंबर आदि अवश्य दर्ज (रजिस्टर) करायें.

जिलाधिकारी ने कहा कि जिलेवासी घबरायें नहीं-सतर्क रहें, क्योंकि सतर्कता ही बचाव का सर्वोत्तम उपाय है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का शत-प्रतिशत पालन करें. घर से बाहर निकलते समय अनिवार्य रूप से मास्क पहनें. अब मास्क नहीं पहनने पर 50 रू0 का जुर्माना भी लगाया जा रहा है. अतिआवश्यक कार्य नहीं हो तो घर में ही रहें तथा सुरक्षित रहें.

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