सीबीआई ने जमानत याचिका किया है विरोध
रांची: अरबों रुपये के बहुचर्चित चारा घोटाले के मामले के सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज (शुक्रवार) को झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई होने वाली है. लालू प्रसाद को दो मामले में पूर्व में ही जमानत मिल चुकी है और यदि आज तीसरे दिन मामले में भी उन्हें जमानत मिल जाती है, तो उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो सकता है.
सीबीआई की ओर से लालू प्रसाद की जमानक का विरोध करते हुए कहा गया है कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू प्रसाद की सजा की आधी अवधि पूरी नहीं हुई है. सीबीआई की ओर से लालू प्रसाद की ओर से दाखिल जमानत याचिका को लेकर अदालत में जो जवाब दाखिल किया गया है.
उसमें बताया गया है कि दुमका कोषागार से जुड़े मामले में तो लालू प्रसाद ने एक दिन भी सजा नहीं काटी है, वे अभी पूर्व के दो अन्य मामलों में सजा काट रहे है और उन मामलों में सजा की पूरी अवधि पूरी होने के बाद ही दुमका मामले में सजा शुरू हो गयी. सीबीआई की ओर से इस मामले में 23 नवंबर को ही अपना लिखित पक्ष अदालत में रखा जा चुका है, पिछली सुनवाई में सीबीआई की ओर से समय मांग लिया गया था, जिस कारण से लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गयी थी.
दूसरी तरफ लालू प्रसाद के अधिवक्ता की ओर से उनकी बीमारी और आधी सजा की अवधि पूरी कर लिये जाने का हवाला देते हुए जमानत याचिका दाखिल की गयी है. लालू प्रसाद के अधिवक्ता प्रभात कुमार का कहना है कि पूर्व में भी लालू प्रसाद को दूसरे मामले में इसी आधार पर जमानत मिली थी.
इधर, हाईकोर्ट में लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई को लेकर आरजेडी कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखा जा रहा है और उन्हें उम्मीद है कि उनके नेता को आज जमानत मिल जाएगी. बताया गया है कि हाईकोर्ट में लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई संबंधित मामले 12 नंबर पर सूचीबद्ध है और पूर्वाह्न 11 से 12 बजे के बीच अदालत का फैसला आ जाने की संभावना हैं.

