आधी सजा पूरी होने का हवाला देकर दाखिल की गयी है कि जमानत याचिका
रांची: झारखंड उच्च न्यायालय में शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष (आरजेडी) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी.
हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत में लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी. अरबों रुपये के बहुचर्चित चारा घोटाले के तीन मामलों में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की ओर से चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा दिये गये फैसले को चुनौती दी गयी है, साथ ही सजा की आधी पूरी होने पर जमानत देने का आग्रह किया गया. चारा घोटाले मामले में चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की विशेष अदालत ने पांच वर्ष की सजा सुनायी है, इस मामले में आधी सजा पूरी होने और अपनी उम्र तथा विभिन्न बीमारियों का हवाला देकर जमानत याचिका दाखिल की गयी है.
आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को चारा घोटाले के एक अन्य मामले में जमानत पहले ही मिल चुकी है और चाईबासा कोषागार से जमानत मिलने के बाद भी जेल से उनके बाहर निकलने की राह पूरी तरह से साफ नहीं होगी. चारा घोटाले के तीसरे मामले में भ सजायाफ्ता लालू प्रसाद को जमानत के लिए अर्जी दाखिल करनी होगी.
गौरतलब है कि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पिछले दो साल नौ महीने से अधिक से रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद है. इस दौरान एक बार उन्हें बीमारी की वजह से रांची से बाहर इलाज कराने की अनुमति मिली थी, वहीं बेटे की शादी में भी कुछ दिनों के लिए पैरोल पर लालू प्रसाद को राहत मिली थी.
गौरतलब है कि हाईकोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई के अधिवक्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता की बीमारी का हवाला देते हुए समय मांग लिया गया था.

