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आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि कल, नहीं भरने पर जुर्माना

by bnnbharat.com
August 30, 2019
in समाचार
आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि कल, नहीं भरने पर जुर्माना

Last date for filing income tax return tomorrow, penalty for not filling

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ब्यूरो चीफ

रांची : व्यक्तिगत और कंपनी के माध्यम से आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन कल 31 अगस्त् को खत्म होने वाली है. दरअसल, शुक्रवार को सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें आई है कि आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाकर 31 सितंबर कर दी गई है. इस खबर के वायरल होने के बाद आयकर विभाग ने अपना रूख स्पष्ट किया है. डिपार्टमेंट की ओर से साफ तौर करदाताओं को कल यानी 31 अगस्त तक आईटीआर फाइल करने की सलाह दी गई है. इनकम टैक्सट डिपार्टमेंट की ओर से जारी बयान में कहा गया है, ”सीबीडीटी के संज्ञान में आया है कि आईटी रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तिथि बढ़ाने के संबंध में एक आदेश सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा रहा है. यह खबर आधारहीन है. इसमें किसी भी तरह की सच्चाई नहीं है. ऐसे में करदाताओं को 31 अगस्त तक आईटीआर फाइल करने की सलाह दी जाती है.” विभाग की तरफ से आईटीआर फाइल करने की 31 जुलाई की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दी गयी थी. ऐसे में अब आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तिथि कल यानी 31 अगस्त है.

कौन कर सकता है आईटीआर फाइल?

वैसे तो देश के हर नागरिक को आईटीआर फाइल करना चाहिए. दरअसल, आईटीआर फाइलिंग से मतलब ये है कि आप सरकार को अपनी कमाई-निवेश और अन्यइ खर्च की जानकारी दे रहे हैं. आईटीआर फाइलिंग के बाद अगर आप पर टैक्स देनदारी बनती है, तो आपको टैक्सई चुकाना पड़ता है. जिनकी इनकम योग्य है उनको देर नहीं करनी चाहिए और जुर्माने से बचने के लिए 31 अगस्त से पहले इनकम टैक्स दाखिल कर देना चाहिए. पिछले आकलन वर्षों के दौरान जो करदाता आईटीआर फाइल करते रहे हैं, उन्हें भी रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है. अगर ऐसा नहीं किया तो इनकम टैक्सर डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस भेजा जा सकता है.

देरी पर लग सकता है जुर्माना

अगर आपने 31 अगस्त तक रिटर्न दाखिल नहीं किया तो आपको 5,000 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है. हालांकि 5,000 रुपये जुर्माना सिर्फ उन्हीं टैक्स़पेयर्स को भरना पड़ेगा, जिनकी टैक्स योग्य इनकम वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 5 लाख रुपये से अधिक रही है. जिनकी टैक्स योग्य इनकम उक्त वित्त वर्ष के दौरान 5 लाख रुपये से कम है, उनको 31 अगस्त के बाद सिर्फ 1,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा.

5 लाख रुपये से अधिक आय वाले टैक्सरपेयर्स को 1 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक रिटर्न दाखिल करने पर 5,000 रुपये और उसके बाद 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 मार्च 2020 तक आयकर रिटर्न दाखिल करने पर 10,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा. वहीं जिनकी आय 5 लाख रुपये से कम है उनको 31 अगस्त 2019 के बाद 31 मार्च 2020 तक आयकर रिटर्न दाखिल करने पर सिर्फ 1,000 रुपये ही जुर्माना भरना पड़ेगा.

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