वैसे सभी LL और DL जिनकी वैधता उक्त अवधि में समाप्त हो चुकी है या होनेवाली है, को वैध समझा जाएगा
कोरोना के संक्रमण को रोकने तथा आम नागरिक की सुविधा के लिए लिया गया निर्णय
रांची:– कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइंस का अनुपालन करने हेतु परिवहन विभाग द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस हेतु नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं.
कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं प्रसार को कम करने तथा इसके चेन को तोड़ने हेतु निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं:-
■ अब लर्नर लाइसेंस (LL) एवं ड्राइविंग लाइसेंस (DL) की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से स्थगित की गई है.
■ वैसे सभी ड्राइविंग लाइसेंस (LL और DL) जिनकी वैधता उक्त अवधि में समाप्त हो चुकी है या होनेवाली है, को वैध समझा जाएगा.
■ वैसे आवेदक जिनका स्लॉट उक्त अवधि में निर्धारित है, उनका स्लॉट पुनर्निर्धारित किया जाएगा.
यह निर्णय परिवहन विभाग ने आम नागरिक की सुविधा के लिए लिया है. इस निर्णय से कोविड-19 की रोकथाम में मदद मिलेगी साथ ही साथ आम जनता को परेशानी का भी सामना नहीं करना पड़ेगा.
