रांची:- नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के तीन नाबालिग दोषियों को पोक्सो सह चिल्ड्रन के स्पेशल कोर्ट ने आजीवन कारावास का सुनाया फैसला. साथ ही सभी दोषियों पर 42-42 हजार का जुर्माना लगाया है. नहीं देने पर 1 साल अतिरिक्त सजा कटनी होगी.
बता दें कि नाबालिग पीड़िता के साथ 25 नवम्बर 2018 को सुखदेवनगर थाना क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म की घटना घटी थी. दरअसल, पीड़िता को उनकी चचेरी बहन के दोस्त ने बर्थडे पार्टी के नाम पर बहला फुसलाकर सुनसान जगह पर ले गया था. जहाँ 4 दोषियों ने उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया.
पीड़िता के बयान पर सभी 4 नाबालिग दोषियों के खिलाफ महिला थाना में मामला दर्ज किया गया. इस मामले में एक नाबालिग आरोपी का उम्र 16 साल से कम पाया गया. जिसे जेजे बोर्ड ने 10 हजार का अर्थ दंड पर सुधारने का मौका देकर रिहा कर चुका है. वही बाकी बचे 3 नाबालिग आरोपियो का उम्र 16 साल से अधिक पाए जाने पर ट्रायल चिल्ड्रन के स्पेशल कोर्ट में चला. जिन्हें कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाए है.

