श्योपुर: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु किये जाने वाले उपायो के तहत रात्रिकालीन सम्पूर्ण लाॅकडाउन रात्रि 08 बजे से प्रातः 08 बजे तक रखने के आदेश जारी किये जा चुके है.
जिसके क्रम में आगामी आदेश पर्यन्त जिले की देशी मदिरा/विदेशी मदिरा एवं भांग दुकानो के खुलने का समय प्रातः 08 बजे से रात्रि 08 बजे तक (12 घंटे) निर्धारित कर दिया गया है.

