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3 मई तक पूर्व की भांति ही लागू रहेंगे लॉकडाउन के नियम, नहीं की जाएगी कोई कोताही बर्दाश्त: उपायुक्त

by bnnbharat.com
April 20, 2020
in समाचार
3 मई तक पूर्व की भांति ही लागू रहेंगे लॉकडाउन के नियम, नहीं की जाएगी कोई कोताही बर्दाश्त: उपायुक्त

3 मई तक पूर्व की भांति ही लागू रहेंगे लॉकडाउन के नियम, नहीं की जाएगी कोई कोताही बर्दाश्त: उपायुक्त

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  • अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी अन्य दुकानें अनिवार्य रूप से रहेंगी बंद

  • सामान वाहन के परिचालन पर किसी तरह की कोई रोक नहीं

  • रामगढ़ जिला की सभी सीमाएं सील

  • ग्रामीण क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉक डाउन के नियमों का का पालन करते हुए होगा खेती/ निर्माण/ औद्योगिक कार्य

  • सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक समय में केवल 5 से 8 लोग प्रज्ञा केंद्र पर हो सकेंगे इकट्ठा

  • जिले में 192 मुख्यमंत्री दीदी किचन 30 दाल भात केंद्रों एवं 26 सामुदायिक रसोइयों के माध्यम से सभी जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है भोजन

रामगढ़: कोरोना वायरस कोविड-19 से बचाव एवं इसके रोकथाम हेतु लॉकडाउन की अवधि को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है. इसी क्रम में आज उपायुक्त संदीप सिंह ने प्रेस वार्ता कर जिले के विभिन्न मीडिया संस्थानों के पत्रकारों को सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन एवं जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों के प्रति अवगत कराया.

प्रेस वार्ता के दौरान सिंह ने सभी पत्रकारों को बताया कि पूर्व की भांति ही रामगढ़ जिला के शहरी क्षेत्र में अति आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकानों को छोड़कर सभी अन्य दुकानें 3 मई तक के लिए बंद रहेंगी. इसमें किसी प्रकार की भी कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी एवं इसका उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति पर लॉकडाउन एवं आईपीसी की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी.

सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार खेती कार्य के विषय में जानकारी देते हुए उपायुक्त संदीप सिंह ने कहा कि जिले में खेती कार्य के लिए किसी प्रकार की कोई विशेष अनुमति लेने की जरूरत नहीं है. लेकिन खेती के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना है.

गाइडलाइन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कंस्ट्रक्शन एवं औद्योगिक कार्य हेतु दिए गए छूट के बारे में बताते हुए सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा, कंस्ट्रक्शन एवं औद्योगिक कार्य हेतु छूट दी गई है. लेकिन इसके साथ कई शर्तों का पालन करना भी अनिवार्य है. जैसे औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत सभी कर्मियों के लिए कार्य क्षेत्र के आस-पास रहने की व्यवस्था अथवा अगर वे जिले के अंदर किसी अन्य जगह से आते हैं तो उनके लिए डेडिकेटेड वाहन की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा. इस दौरान उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जिले के बाहर से किसी भी तरह के कर्मी के आने-जाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा.

सिंह ने बताया कि रामगढ़ जिला में प्रवेश करने वाली सभी सीमाओं को जिला प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया है. इस दौरान अति आवश्यक सेवाओं अथवा अपवाद मामलों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति के जिले में प्रवेश करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है. लेकिन किसी भी तरह के माल वाहन के संचालन पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है.

शिक्षा विषय पर बात करते हुए सिंह ने कहा कि 3 मई तक के लिए जिले में सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग सेंटर आदि पूर्ण रूप से बंद है. विद्यालयों से अपील की गई है कि वे ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षा देने का कार्य करें.

प्रेस वार्ता के दौरान सिंह ने कहा कि 3 मई तक बढ़ाए गए लॉक डाउन के दौरान प्रज्ञा केंद्रों के संचालन पर छूट दी गई है. लेकिन इसके लिए सभी केंद्रों पर अनिवार्य रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा एवं एक समय में किसी भी प्रज्ञा केंद्र पर 5 से 8 लोगों से अधिक को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी.

सिंह ने बताया कि जिले के 125 पंचायतों में 192 मुख्यमंत्री दीदी किचन 30 दाल भात केंद्रों एवं 26 सामुदायिक रसोइयों के माध्यम से सभी जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है.

प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए उपायुक्त संदीप सिंह ने सभी मीडिया प्रतिनिधियों से कहा कि जिला स्तर पर जिला नियंत्रण कक्ष 24×7 कार्यरत है. जिसके माध्यम से प्राप्त शिकायतों की प्रतिदिन समीक्षा की जाती है एवं संबंधित अधिकारियों को ससमय उसका निष्पादन करने का निर्देश दिया जाता है.

प्रेस वार्ता के दौरान जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रजनी रेजिना इंदवार, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी शशांक शेखर मिश्र, जिले के विभिन्न मीडिया संस्थानों के पत्रकारों सहित अन्य उपस्थित थे.

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