दिल्ली: योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को मद्रास हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने कोविड-19 के उपचार के रूप में पेश की गई दवा कोरोनिल के ट्रेडमार्क पर रोक लगा दी है.
मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस सी वी कार्तिकेयन ने चेन्नई की कंपनी अरूद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड की अर्जी पर 30 जुलाई तक के लिए यह अंतरिम आदेश जारी किया.
अरूद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड ने कहा कि ‘कोरोनिल 1993 से उसका ट्रेडमार्क है. कंपनी के अनुसार उसने 1993 में ‘कोरोनिल-213 एसपीएल और ‘कोरोनिल -92बी का पंजीकरण कराया था और वह तब से उसका नवीकरण करा रही है.’
यह कंपनी भारी मशीनों और निरूद्ध इकाइयों को साफ करने के लिए रसायन और सेनेटाइजर बनाती है. कंपनी ने कहा, ‘फिलहाल, इस ट्रेडमार्क पर 2027 तक हमारा अधिकार वैध है.’

