मुंबई:- महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Govt) ने कोरोना के बढ़ते मामलों (Covid Cases) के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया है. अब राज्य सरकार ने कोरोना प्रतिबंधों (Corona Restrictions) को 15 अप्रैल तक के लिए लागू कर दिया है. सरकार के मुताबिक अब अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के दिखा तो उसे 200 की बजाय 500 रुपये फाइन देना पड़ेगा. सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. 27 मार्च यानी आज से बीच और गार्डेन जैसी सार्वजनिक जगहें रात 8 से लेकर सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगी. इन नियमों का उल्लंघन करने पर 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा.
नाटक थियेटरों को बंद कर दिया गया है. हालांकि रात में भोजन की होम डिलीवरी को छूट दी गई है. मॉल और रेस्तरां शाम 8 बजे तक ही खुलेंगे.
इससे पहले खबर आई थी कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर अब सख्ती और बढ़ाई जा रही है. शहर की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा है कि 28 मार्च की रात 10 या 11 बजे से नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है. उन्होंने बताया कि अब बीएमसी चार या पांच केस मिलने पर पूरी सोसायटी सील कर देगी. किशोरी पेडनेकर ने कहा कि अगर मुंबईकर नाइट कर्फ्यू के दौरान सड़कों पर बेवजह घूमते हुए मिले तो उनपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. नाइट कर्फ्यू के दौरान बीएमसी के मार्शल सड़कों पर तैनात रहेंगे.

