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कल से बदल जायेंगे बैंक, ट्रैफिक और आयकर के कई नियम

by bnnbharat.com
August 31, 2019
in समाचार
कल से बदल जायेंगे बैंक, ट्रैफिक और आयकर के कई नियम

Many rules of banks, traffic and income tax will be changed from tomorrow

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संवाददाता,

रांची : झारखंड की राजधानी समेत अन्य जगहों पर रविवार 1 सितंबर से बैंक, ट्रैफिक और आयकर के कई नियमों में बदलाव हो जायेगा. बैंकों में 50 लाख से अधिक के भुगतान पर टीडीएस (टैक्स डिडक्शन एट सोर्स) देना पड़ेगा. बैंकों, डाकघरों, सहकारी बैंकों से 1 करोड़ से अधिक की निकासी पर भी टीडीएस का भुगतान करना होगा. केंद्र सरकार अब पैन कार्ड के अलावा कई जगहों पर आधार कार्ड से ट्रांजेक्शन करने की अधिसूचना जारी की जायेगी. बैंकों को अब उद्यमियों को 59 मिनट में कर्ज देना होगा. इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी. इतना ही नहीं किसान क्रेडिट कार्ड अब 15 दिनों में बनेगा. जीवन बीमा निगम की वैसी आय, जो कर के दायरे में आयेंगे, उनमें पांच प्रतिशत का टीडीएस भी अब अनिवार्य रूप से काटा जायेगा. बैंकों में अब नो योर कस्टमर (केवाइसी) और जरूरी कर दिया गया है. बगैर केवाइसी के कस्टमर अपना मोबाइल वॉलेट यूज नहीं कर पायेंगे.

ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करनेवालों पर पड़ेगी भार

इधर ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों का पालन नहीं करनेवालों के लिए सख्त प्रावधान कर दिये हैं. लोगों में ट्रैफिक सेंस विकसित हो और वे नियमों का पालन करें, इसके लिए यातायात विभाग ने सभी तरह के उल्लंघनों की राशि दोगुना से अधिक कर दी है. यानी रैश ड्राइविंग हो अथवा ड्राइव एंड ड्रिंक लोगों को 15 हजार रुपये तक का जुर्माना और 6 माह तक की सजा भी भुगतनी होगी. यातायात पुलिस अथवा अन्य मोबाइल पर जुर्माने की रसीद भेजेंगे, जिसका भुगतान एक सप्ताह में किया जायेगा.

ट्रैफिक नियमों में किये गये बदलाव

-ट्रिपल राइडिंग पर जुर्माना 2000 रुपये.
-मोडीफाइड व्हीकल पर जुर्माना 5000 रुपये.
-प्रेशर हॉर्न पर जुर्माना 2000 रुपये.
-बिना परमिट के गाड़ी चलानेवालों को 10000 रुपये का जुर्माना.
-बिना लाइसेंस के गाड़ी चलानेवालों को देना होगा 5000 रुपये.
-रैश ड्राइविंग की फाइन की राशि हुई 10000 रुपये.
-स्टॉप लाइन क्रॉस करने पर 1000 का जुर्माना.
-पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होने पर फाइन 10000 रुपये.
-ओवरलोडिंग के लिए जुर्माने की राशि 2000 रुपये.
-ओवर स्पीड का फाइन 4000 रुपये.
-ड्राइव एंड टॉक पर फाइन 1000 रुपये.
-ड्रिंक एंड ड्राइव पर फाइन 10000 से 15000, सजा छह माह.

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