चाईबासा:-पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिला अंतर्गत नगर परिषद, चाईबासा के कार्यपालक पदाधिकारी जावेद हुसैन के द्वारा जानकारी दिया गया कि झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 455, अनुसूची 13 एवं 187 के अनुसार स्वास्थ्य के लिए खतरनाक किसी भी तरह का तंबाकू उत्पाद एवं इसके हानिकारक प्रवृत्ति के मद्देनजर किसी भी परिसर में सभी तरह के तंबाकू उत्पाद यथा सिगार, सिगरेट, बीड़ी का विपणन,भंडारण, पैकिंग,प्रसंस्करण,सफाई व विनिर्माण(किसी भी विधि द्वारा) बिना लाइसेंस, अनुज्ञप्ति अथवा अनुमति के नहीं किया जा सकता है.उन्होंने बताया कि नगर परिषद, चाईबासा के संज्ञान में यह आया है कि चाईबासा नगर क्षेत्र के विभिन्न दुकानों-परिसरों में तंबाकू उत्पाद की बिक्री बिना लाइसेंस अथवा अनुमति के की जा रही है जो झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 के प्रावधानों का उल्लंघन है एवं जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से घातक है.
कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा इस संदर्भ में झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बताया गया कि जनहित में किसी भी प्रकार का तंबाकू उत्पाद का विपणन, भंडारण, पैकिंग, प्रसंस्करण, सफाई, विनिर्माण नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत बिना लाइसेंस, अनुज्ञप्ति अथवा अनुमति के प्रतिबंधित है, साथ ही लाइसेंस, अनुज्ञप्ति धारक विक्रेता उक्त अधिनियम का सख्ती से पालन करते हुए सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003, खाद्य संरक्षण अधिनियम 2006 एवं बाल विकास मंत्रालय का किशोर न्याय अधिनियम 2015 का अनुपालन करते हुए शिक्षण संस्थान के 100 मीटर के दायरे में उपर्युक्त तंबाकू उत्पादों का विक्रय तथा उपरोक्त नियमों का किसी भी परिस्थिति में उल्लंघन और तंबाकू उत्पाद के दुकानों पर टॉफी, कैंडी, चिप्स, बिस्किट, पेय पदार्थ इत्यादि की बिक्री नहीं करेंगे.उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यापारी, दुकानदार, व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो उसके विरुद्ध झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 455, 459 एवं 466 के अनुरूप दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी तथा यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

