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लॉकडाउन 2.0 के दौरान औद्योगिक इकाइयों को पुनः शुरू करने को लेकर बैठक

by bnnbharat.com
April 20, 2020
in समाचार
लॉकडाउन 2.0 के दौरान औद्योगिक इकाइयों को पुनः शुरू करने को लेकर बैठक

लॉकडाउन 2.0 के दौरान औद्योगिक इकाइयों को पुनः शुरू करने को लेकर बैठक

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  • डीसी के निर्देश पर अपर जिला दंडाधिकारी ने निर्धारित मानकों के बारे में विस्तार से दी जानकारी

  • पुलिस अधीक्षक यातायात ने आवागमन के नियमों पर प्रकाश डाला

रांची: उपायुक्त, रांची राय महिमापत रे के निर्देशानुसार आज समाहरणालय सभा कक्ष में अपर समाहर्ता, विधि-व्यवस्था की अध्यक्षता में लाॅकडाउन 2.0 के दौरान दिनांक 20 अप्रैल से विभिन्न उद्योगों को शुरू करने के लिए केन्द्र सरकार के प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुपालन हेतु बैठक आयोजित की गई.

बैठक में उपस्थित झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष रांची जिले के उद्योगपतियो के साथ औद्योगिक ईकाईयों को खोले जाने हेतु निर्धारित मानकों पर बिन्दुवार चर्चा की गई.

बैठक को सम्बोधित करते हुए एडीएम विधि-व्यवस्था ने बताया कि पूर्व की भांति स्वास्थ्य सेवाओं यथा हाॅस्पिटल, दवा दुकाने आदि खुली रहेंगी. इसके साथ ही चिकित्सा संबंधी जाॅच घर, चिकित्सा संबंधी बुनियादी आवश्यकता की दुकाने, चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाले प्रतिष्ठानों को निर्धारित मानकों का पालन करते हुए खोलने की अनुमति है.

इसके साथ ही कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, पशुपालन जैसे कार्यों को करने की छूट भारत सरकार द्वारा दी गई है. इनसे संबंधित उपकरणों एवं सामग्रियों जैसे – उर्वरक, बीज, खाद आदि की दुकाने भी खोली जा सकती है.

अपर जिला दण्डाधिकारी अखलेश कु0 सिन्हा ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क पहनकर मनरेगा का कार्य भी प्रारंभ किया जा सकता है. ग्रामीण क्षेत्रों में कोयला, माइनिंग आदि से संबंधित कार्य भी प्रारंभ किया जा सकता है.

केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देशों के आलोक में जो भी औद्योगिक ईकाईयां ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेगी वहां हर दिन सैनिटाइजेशन करना सुनिश्चित करना होगा. कर्मचारियों के लिए सेनिटाइजर पर मास्क की व्यवस्था भी होनी चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी अनिवार्य है.

बैठक में उपस्थित पुलिस अधीक्षक यातायात अजीत पीटर डुंगडुंग ने बताया कि कार्य क्षेत्र में जाने के लिए प्रशासन की तरफ से पास निर्गत किए जा रहे है.

प्रतिष्ठान के मालिक भी अपने कर्मचारियों की पहचान के साथ पास Issue कर सकते हैं. दो पहिया वाहनों में एक व्यक्ति और चार पहिया वाहनों में दो व्यक्तियों को ही आने जाने की अनुमति दी जा रही है.

उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन हर आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई-चेन को जारी रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर विधिसम्मत दण्डात्मक कार्रवाई भी की जाएगी.

बैठक में उपस्थित चैंबर के अध्यक्ष एवं अन्य उद्योगपतियों ने भी अपनी बाते रखी और आश्वस्त किया कि वे हर हाल में सभी मानको का पालन करते हुए कार्य करेंगे, ताकि कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके.

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