रांची: गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक, टू व्हीलर पर सिर्फ एक शख्स रहेगा. यानी सिर्फ चलाने वाला. कार में दो लोगों से ज्यादा नहीं रहेंगे. लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर एफआईआर दर्ज होगी. इसके अलावा चार हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है.
रांची: गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक, टू व्हीलर पर सिर्फ एक शख्स रहेगा. यानी सिर्फ चलाने वाला. कार में दो लोगों से ज्यादा नहीं रहेंगे. लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर एफआईआर दर्ज होगी. इसके अलावा चार हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है.
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