नई दिल्ली: किसानों के प्रदर्शन के कारण दिल्ली बॉर्डर बंद किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली, यूपी, हरियाणा व पंजाब को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है. याचिकाकर्ता लॉ स्टूडेंट व दो अन्य की ओर से अर्जी दाखिल कर कहा गया कि बॉर्डर सील कर दिया गया है.
शाहीनबाग केस में दिए फैसले का हवाला देकर कहा गया है कि वहां से किसानों को हटाया जाना चाहिए और बॉर्डर खाली कराया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के आसपास के किसानों का प्रदर्शन जल्दी ही राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा और ऐसे में अदालत चाहती है कि एक कमिटी का गठन हो जो दोनों पक्षों के बीच बातचीत से मामले को निपटाए.
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने सवाल किया कि आप बॉर्डर ओपन कराना चाहते हैं. याची ने कहा कि इस मामले में नोटिस जारी होना चाहिए. कोर्ट ने याची से कहा कि आप किसानों के संगठन को भी पार्टी बनाएं. हम नहीं जानते कि कौन से संगठन हैं. एडवोकेट जीएस मनी ने इस दौरान कहा कि इस मामले में आपसी बातचीत से मामले को निपटाया जाना चाहिए. अदालत ने कहा कि ज्यादातर अर्जी सही तरह से नहीं रखा गया है.

