रांची: सांसद, विधायक हो या सरकारी अधिकारी अब अपनी गाड़ी के आगे किसी तरह का बोर्ड नहीं लगा पायेंगे. शुक्रवार को झारखंड उच्च न्याोयालय ने यह फैसला सुनाया है. इस संबंध में परिवहन विभाग को सूची तैयार करने का नोटिस भी जारी कर दिया गया है.
झारखंड उच्चि न्याूयालय में हुई पीआईएल के सुनवाई के बाद अब राज्य में कोई भी अधिकारी या अन्य ओहदे पर बैठे लोग अपने वाहन पर बोर्ड नहीं लगा सकेंगे. परिवहन विभाग के सचिव ने उच्च न्यायालय को बताया कि आज से ही बोर्ड हटवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. उच्चि न्या यालय ने परिवहन विभाग को आदेश दिया है कि इस फैसले के छह सप्ता्ह बाद बताये कि क्यास कार्य हुए और क्या योजना बनायी गयी है. गज़ाला तनवीर द्वारा दायर जनहित याचिका के सुनवाई में विभागीय सचिव को इस संबंध में अधिसूचना जारी करने को कहा गया है.
अब तक क्या थी व्यवस्था
अब तक सांसद, विधायक या अधिकारी उन सभी के गाड़ियों में बोर्ड लगा होता था. इसे लगाने में किसी तरह की कोई बंदिशे नहीं थीं.

