दिल्ली: सरकार ने मंगलवार को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए डॉक्टरों द्वारा पहने जाने वाले मास्क और मेडिकल ड्रेस (किट) के निर्यात पर प्रतिबंधों में ढील दी.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में यह जानकारी देते हुए कहा गया है कि, “N-95 और FFP2 मास्क और इसी तरह के मास्क की निर्यात नीति को संशोधित कर निर्यात निषेध की श्रेणी से हटा दिया गया है.”
इसमें कहा गया है कि एन -95 और एफएफपी 2 मास्क या उनके समकक्ष मास्क के निर्यात के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए, 50 लाख यूनिट मासिक का निर्यात कोटा तय किया गया है. इन मास्क के निर्यात से संबंधित मापदंड अलग से जारी किए जाएंगे.

