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नेशनल शूटर तारा शाहदेव मामले के मुख्य आरोपी रकीबुल हसन को हाईकोर्ट से जमानत

by bnnbharat.com
October 12, 2019
in समाचार
नेशनल शूटर तारा शाहदेव मामले के मुख्य आरोपी रकीबुल हसन को हाईकोर्ट से जमानत

National accused Tara Shahdev's main accused Rakibul Hasan gets bail from High Court

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ब्यूरो चीफ,

रांची: राष्ट्रीय निशानेबाज तारा शाहदेव मामले के मुख्य आरोपी रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन को झारखंड हाईकोर्ट ने शनिवार को जमानत दे दी. प्रभारी मुख्य न्यायाधीश एचसी मिश्रा की अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया. जमानत के लिए रकीबुल हसन को सशरीर उपस्थित रहने, गवाहों को प्रभावित नहीं करने और पासपोर्ट जमा करने का आदेश दिया गया है. अदालत ने यह भी कहा है कि यदि सीबीआइ को यह लगेगा कि आरोपी रकीबुल हसन गवाहों को प्रभावित कर रहा है, तो उसकी जमानत फिर खारिज हो जायेगी. 28.7.2014 से रकीबुल केंद्रीय कारा में कारावास की सजा काट रहा था. इसी अदालत में कई बार रंजीत सिंह की जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी. अदालत की तरफ से आरोपी रंजीत को हिंदू हो अथवा मुस्लिम की बात स्वीकारने का आदेश दिया गया था. इस मामले में रंजीत की मां भी जेल में सजा काट रही है. कई अन्य गणमान्य का भी नाम इस प्रकरण से जुड़ा है.

क्या है तारा शाहदेव का मामला

रांची की शूटर तारा शाहदेव ने 2014 में रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन से शादी की थी. पुलिस को दिये बयान के अनुसार शादी के कुछ दिन बाद से ही उस पर अत्याचार होने लगे. तारा को कुछ दिन बाद पता चला कि उसके पति का नाम रंजीत सिंह भी नहीं है. इतना ही नहीं तारा पर उसके पति द्वारा दूसरे लोगों से अनैतिक संबंध बनाने और धर्म परिवर्तन कराने का दवाब भी बनाया जाता था. मामला काफी आगे बढ़ने पर सीबीआइ की तरफ से 2015 में जांच शुरू की गयी. उधर नीचली अदालत में भी तारा शाहदेव प्रकरण का मामला चल रहा है, जिसमें सभी गवाहों के बयान लिये जा चुके हैं. तारा शाहदेव की गवाही की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गयी है.

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