रांची: मगध और आम्रपाली कोल परियोजना में टेरर फंडिंग के मामले में बुधवार को हाइकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट ने टेरर फंडिंग के आरोपी नक्सली बीरबल गंझू और ट्रांसपोर्टर सुदेश केडिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.
इससे पूर्व में अदालत ने बहस पूरी होने पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था. बुधवार को फैसला सुनाते हुए अदालत ने इस मामले में दोनों को जमानत देने से इंकार कर दिया. इस मामले की जांच एनआइए कर रही है.

