नई दिल्ली: छह गैर भाजपा शासित राज्यों के मंत्रियों की ओर से नीट और जेईई परीक्षाओं के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा. इन याचिकाओं में शीर्ष अदालत से अपने पिछले आदेश पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया गया है.
17 अगस्त को कोरोना संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट ने नीट और जेईई की मुख्य परीक्षाएं आयोजित करने की मंजूरी प्रदान की थी, जिसका गैर भाजपा शासित राज्य कड़ा विरोध कर रहे हैं. इन राज्यों का कहना है कि कोरोना महामारी के बीच देशभर में जेईई और नीट की परीक्षाएं आयोजित कर छात्रों के जीवन को खतरे में नहीं डाला जा सकता है.
परीक्षाएं कराए जाने का विरोध कर रहे राज्यों के मंत्रियों का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में छात्रों के ‘जीवन के अधिकार’ की अनदेखी की गई. 13 सितंबर को नीट की परीक्षाएं आयोजित होनी है, जिसमें लाखों छात्र शामिल होंगे. वहीं, जेईई की मुख्य परीक्षाएं 1 से 6 सितंबर के बीच होनी है.

