दिल्ली: नेपाल के उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली नीत सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी कर संसद को अचानक भंग करने के निर्णय के संबंध में लिखित स्पष्टीकरण देने को कहा. अदालत के अधिकारियों के मुताबिक 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा को भंग करने के सरकार के फैसले के खिलाफ दायर रिट याचिकाओं पर प्रधान न्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर राणा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद नोटिस जारी किया.
पीठ ने प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्री परिषद और राष्ट्रपति कार्यालय से लिखित स्पष्टीकरण देने को कहा क्योंकि सभी रिट याचिकाओं में उन्हें प्रतिवादी बनाया गया है. न्यायालय ने सदन को भंग करने के लिए सरकार द्वारा की गई सिफारिशों और उन्हें मंजूरी देने की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के आदेश की मूल प्रति भी 10 दिनों के भीतर पेश करने को कहा है.
अखबार ने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम में प्रधानमंत्री ओली ने एक मंत्री और एक राज्य मंत्री को उनके मंत्रालयों से हटा दिया है और अपने मंत्रिमंडल में नौ नए चेहरों को शामिल किया . राष्ट्रपति भंडारी ने शुक्रवार शाम शीतल निवास में विशेष समारोह में नवनियुक्त मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई.

