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New Guideline:- सिनेमाघर ज्यादा क्षमता के साथ खुलेंगे

by bnnbharat.com
January 27, 2021
in समाचार
New Guideline:- सिनेमाघर ज्यादा क्षमता के साथ खुलेंगे
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नई दिल्ली:- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विभिन्न गतिविधियों को बहाल करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इनके अनुसार अब सिनेमाघर ज्यादा क्षमता के साथ खुल सकते हैं. इसके साथ ही स्विमिंग पूल को सभी के लिए खोलने की अनुमति दी गई है.

गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि निगरानी, कंटेनमेंट और सावधानी के लिए जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाए. ये दिशा-निर्देश एक फरवरी से 28 फरवरी तक जारी रहेंगे.साथ ही, सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी गतिविधियों की अनुमति रहेगी. सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों को राज्यों की एसओपी के तहत अनुमति दी जाएगी.राज्य के अंदर और राज्य से दूसरे राज्य तक यात्रा या सामान ढुलाई पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. इसके लिए किसी अलग अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी. दिशा-निर्देशों में आरोग्य सेतु एप के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है.

23 लाख से अधिक लोगों को लग चुका टीका

उधर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि मंगलवार की शाम छह बजे तक देश में 23 लाख 28 हजार 779 लाभार्थियों का कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण किया जा चुका है. आज दो लाख 99 हजार 999 लोगों को टीका लगा.

मंत्रालय ने टीके के दुष्प्रभावों के मामलों की जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक 16 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आई है और नौ लोगों की मौत हुई है. इनमें से किसी की भी मौत का संबंध कोविड-19 टीकाकरण से नहीं है.

Union Home Ministry issues an order to enforce guidelines for surveillance, containment & caution which will be effective from Feb 1 to Feb 28; states/UTs mandated to continue to enforce containment measures & SOPs on various activities & COVID appropriate behaviour. pic.twitter.com/owHbYZVgmt

— ANI (@ANI) January 27, 2021

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